पंजाब में सामान्य वर्ग में 10 फीसद आरक्षण, सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन
पंजाब सरकार ने राज्य में आर्थिक आधार पर सामान्य वर्ग को 10 फीसदी आरक्षण देने का फैसला किया है। इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है।
चडीगढ़, जेएनएन। पंजाब में लंबे समय से आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग करते आ रहे सामान्य वर्ग के लोगों के लिए बड़ी खबर है। पंजाब सरकार ने आर्थिक आधार पर सामन्य वर्ग के लोगों को नौकरियों में 10 फीसद आरक्षण देने का फैसला किया है। इस संबंध में सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दी है। इसके साथ ही अब सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को केंद्र सरकार के विभागों के साथ-साथ पंजाब सरकार, बोर्डों, निगमों में नौकरी लेने के लिए आरक्षण का लाभ मिलेगा।
आठ लाख रुपये से कम सालाना आमदनी वाले परिवारों को मिलेगा लाभ
सामाजिक न्याय एवं अल्पसंख्यक सशक्तीकरण विभाग के आरक्षण सेल की तरफ से जारी नोटिफिकेशन की कॉपी अलग-अलग विभागों के प्रमुखों, बोर्डों, निगमों के प्रमुखों, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार, अनुसूचित जाति व पिछड़ी श्रेणी आयोग को भेजी गई है। नोटिफिकेशन में स्पष्ट है कि सामान्य वर्ग के जिन परिवारों को अब तक कोई लाभ नहीं मिला और जिस परिवार की सालाना आमदन आठ लाख रुपये तक है, उसको आरक्षण का लाभ मिलेगा।
नोटिफिकेशन के अनुसार आरक्षण का लाभ लेने वाले परिवार में पति, पत्नी व 18 साल से कम उम्र के बच्चे को लाभ लेने वालों की सूची में शामिल किया गया है। लाभ लेने वालों की सभी साधनों से आमदनी आठ लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
इनको नहीं मिलेगा लाभ
नोटिफिकेशन में स्पष्ट किया है कि जिस परिवार के पास पांच एकड़ या इससे अधिक जमीन, एक हजार वर्ग फीट में घर, निगम के क्षेत्र में 200 गज का प्लॉट और शहरी क्षेत्र में 100 गज या इससे अधिक का प्लॉट होगा, तो उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।
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