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30 जून तक प्रॉपर्टी टैक्स अदा करने पर मिलेगी 10 प्रतिशत छूट

निर्धारित तिथि के बाद फेसिलिटी नहीं मिलेगी वहीं बनते सरचार्ज के साथ लोगों को प्रॉपर्टी टैक्स अदा करना होगा।

By Vikas_KumarEdited By: Published: Wed, 20 May 2020 09:17 AM (IST)Updated: Wed, 20 May 2020 09:17 AM (IST)
30 जून तक प्रॉपर्टी टैक्स अदा करने पर मिलेगी 10 प्रतिशत छूट
30 जून तक प्रॉपर्टी टैक्स अदा करने पर मिलेगी 10 प्रतिशत छूट

कुराली, जेएनएन। शहर में नगर काउंसिल द्वारा सरकार की हिदायतों के अनुसार विशेष स्कीम के तहत आगामी 30 जून 2020 तक प्रॉपर्टी टैक्स अदा करने पर शहरवासियों को टैक्स की बनती रकम पर 10 प्रतिशत छूट की सुविधा प्रदान की जाएगी। वहीं पानी के बकाया बिलों पर भी सरचार्ज नहीं वसूला जाएगा। 

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काउंसिल के कार्यकारी अधिकारी वरिंदर जैन ने बताया कि 30 जून तक वर्ष 2019-20 का प्रॉपर्टी टैक्स अदा करने वाले शहरवासियों को छूट प्रदान की जाएगी, वहीं मौजूदा वर्ष से पहले के बकाया प्रॉपर्टी टैक्स की राशी पर लगी पेनल्टी पर भी छूट दी जाएगी। निर्धारित तिथि के बाद फेसिलिटी नहीं मिलेगी, वहीं बनते सरचार्ज के साथ लोगों को प्रॉपर्टी टैक्स अदा करना होगा। इस संबंधी जानकारी देते हुए वाटर सप्लाई बिल कलेक्शन इंचार्ज संतोष वर्मा ने बताया कि काउंसिल द्वारा शहरवासियों को डोर टू डोर पानी के बिल भेजने की बजाये इस बार वार्डवाइज ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से बिल भेजे जा रहे हैं, जिन्हें ऑनलाइन अथवा काउंसिल में वाटर सप्लाई बिलिंग काउंटर पर भी भरा जा सकता है।

स्कूल फीस, बिजली और पानी के बिल किए जाएं माफ: कांग्रेस

कांग्रेस के अध्यक्ष प्रदीप छाबड़ा ने मंगलवार यूटी प्रशासक वीपी सिंह बदनौर को एक ज्ञापन भेज मांग करते हुए कहा कि कोरोना वायरस के कारण शहरवासियों को बड़े पैमाने पर आर्थिक बोझ का सामना कर रहा है। ऐसे में लॉकडाउन अवधि तक के लिए छात्रों से कोई स्कूल फीस नहीं ली जानी चाहिए। छाबड़ा ने कहा कि पंजाब और राजस्थान की राज्य सरकारों ने पहले ही लॉकडाउन अवधि के दौरान पूरी स्कूल फीस माफी का आदेश दिया है। इसके साथ ही छाबड़ा ने लोगों के बिजली और पानी के बिल भी माफ करने के लिए कहा है।


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