दोपहिया वाहन मुंह ढककर चलाने पर पाबंदी
एडीसी कम एडीएम सुखप्रीत ¨सह ने धारा 144 अधीन प्राप्त हुए अधिकारों का प्रयोग करते हुए विभिन्न पाबंदी लागू करने के हुक्म जारी किए है।
संस, ब¨ठडा : एडीसी कम एडीएम सुखप्रीत ¨सह ने धारा 144 अधीन प्राप्त हुए अधिकारों का प्रयोग करते हुए विभिन्न पाबंदी लागू करने के हुक्म जारी किए है। उन्होंने ट्रैफिक की समस्या को देखते हुए तंग जगहों पर ट्रक खड़े करने की सख्त मनाही की है। उन्होंने एमएसडी व श्री गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल के ¨प्रसिपल को आदेश दिए हैं कि विद्यार्थियों को स्कूल के कंपाउंड में ही रिक्शा, गाड़ी आदि में सुरक्षित रूप से चढ़ाया जाए। इसके साथ ही दोपहिया वाहन मुंह ढककर चलाने पर भी पूर्ण तौर पर मनाही है। इसके अलावा जिले में गोला बारुद डिपो मिलिट्री एरिया के 1200 गज की सीमा के अंदर किसी भी प्रकार के मकानों के निर्माण पर रोक लगाई गई है। जबकि जिले के अंदर गांव, रेलवे ट्रैक, रजवाहों व नहरों के पुल, जन निकास के नालों व तेल पाइप लाइंस आदि के साथ लगते सभी गांव के तंदुरुस्त सेहत वाले सभी बालग आदमी सभी गांवों, रेल पटडियां, नहरें, जल निकास-नाले व रजवाहे टूटने से बचाव के लिए ठीकरी पहरा देंगे।
इसी प्रकार शांति बनाने के लिए विवाह व आरकेस्ट्रा कार्यक्रमों में पटाखे, आतिशबाजी चलाने व आर्म फायर का प्रयोग करने पर पूरी पाबंदी है। इसी के साथ शहर में हुक्का बार चलाने पर भी पाबंदी लगाई है।