बेटी की हत्या के आरोप में नामजद महिला अदालत से बरी
तीन वर्षीय बची की हत्या के मामले में नामजद उसकी मां को जिला अदालत ने बरी कर दिया है।
जासं,बठिडा: मार्च 2020 में बठिडा-मानसा रोड स्थित एक नर्सरी में तीन वर्षीय बच्ची की हत्या के मामले में नामजद उसकी मां को जिला अदालत ने बरी कर दिया है।
महिला के वकील ने बताया कि 13 मार्च 2020 को देव सेतिया नाम के व्यक्ति ने थाना सिविल लाइन बठिडा पुलिस के पास मामला दर्ज करवाया था कि उसकी पत्नी राजकुमारी ने उसकी तीन वर्षीय बच्ची प्रिया की हत्या मानसा रोड स्थित राहुल नर्सरी में कर दी थी। इसके बाद बठिडा पुलिस ने राज कुमारी पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने उक्त मामले का चालान अदालत में पेश किया। इसके बाद राजकुमारी ने जिला कानूनी सेवा अथारिटी से अपना पक्ष रखने के लिए वकील की मांग की थी।
अथारिटी द्वारा एडवोकेट अंग्रेज सिंह सोहल को उसके बचाव पक्ष रखने के लिए वकील नियुक्त किया था। एडवोकेट ने बताया कि उन्होंने अदालत को तर्क दिया कि राज कुमारी अपनी बच्ची की हत्या नहीं कर सकती, क्योकि वह अपने पति से अलग रहती थी। इसी रंजिश के तहत देव सेतिया ने उसके खिलाफ हत्या का झूठा पर्चा दर्ज करवाया था। वहीं पुलिस अदालत में कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर पाई, जिससे साबित हो सके कि बच्ची की हत्या राज कुमारी ने ही की है। सबूतों के अभाव के चलते जिला सेशन जज कमलजीत सिंह लांबा की अदालत ने उनकी दलीलों से सहमत होते हुए राजकुमारी को इस मामले में बरी कर दिया। उधर, जमीन का बयाना लेने के बाद रजिस्ट्री न करवाकर 12.70 लाख रुपये की ठगी के मामले में थाना सिविल लाइन पुलिस ने दो महिलाओं समेत तीन लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है।