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आज से सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर पाबंदी

केंद्र सरकार की तरफ से एक जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है।

By JagranEdited By: Published: Fri, 01 Jul 2022 03:26 AM (IST)Updated: Fri, 01 Jul 2022 03:26 AM (IST)
आज से सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर पाबंदी
आज से सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर पाबंदी

नितिन सिगला, बठिंडा

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केंद्र सरकार की तरफ से एक जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है। इन आदेशों को लागू करवाने का जिम्मा नगर निगम और पंजाब प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड को सौंपा गया है। ऐसे में जिले में इस आदेश को लागू करने के लिए नगर निगम बठिडा और पीपीसीबी ने संयुक्त रूप से तैयारी कर ली है। हालांकि, निगम ने पहले ही दुकानदारों व कारोबारियों से मीटिंग कर उन्हें सिंगल यूज प्लास्टिक इस्तेमाल न करने को कह दिया था। अब निगम कमिश्नर डा. पल्लवी ने कहा कि एक जुलाई से दोनों विभागों की एक संयुक्त टीम शहर में चेकिग अभियान शुरू करेगी। पहले चरण में सभी को जागरूक किया जाएगा, जबकि दूसरी बार सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करने या बेचने पर बनती कार्रवाई के साथ-साथ जुर्माना भी किया जाएगा।

सरकार के फैसले के बाद होटल-रेस्टोरेंट से लेकर रेहड़ी वालों को उचित प्रबंध करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही होलसेलर, स्टाकिस्ट और दुकानदारों को स्टाक क्लीयर करने के दिए निर्देश दिए गए हैं। ऐसा न करने पर एक जुलाई के बाद चालान के साथ ही कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। हालांकि मैनुफैक्चर्स के पैकिग युक्त पदार्थ सामान्य की तरह बिकते रहेंगे, लेकिन दुकानों और रेहड़ियों से लेकर होटल-रेस्टोरेंट में पैकिग तथा सर्व करने में प्लास्टिक व थर्मोकोल के डिस्पोजल के प्लेट्स व अन्य चीजों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। निगम कमिश्नर डा. पल्लवी ने बताया कि पहले मीटिग बुलाकर सबको अवेयर किया जा रहा है। रेहड़ियों पर प्लास्टिक डिस्पोजल की जगह प्लास्टिक से बनी प्लेट्स और चमच का इस्तेमाल हो सकता है, जिन्हें धोकर दोबारा इस्तेमाल में लाया जा सकता है। एक जुलाई के बाद चेकिग की जाएगी और जिनका स्टाक क्लीयर नहीं होगा, उसे जब्त कर कार्रवाई की जाएगी। प्लास्टिक की इन चीजों पर पूर्ण प्रतिबंध

प्लास्टिक कचरे से निपटने के लिए निगम ने केंद्र के रूल अडाप्ट किए हैं। कप-प्लेट सहित सिगल-यूज प्लास्टिक वस्तुओं के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके निर्माण, आयात, स्टाकिग, वितरण, बिक्री और उपयोग आदि हर तरह की गतिविधि पर प्रतिबंध होगा। प्लास्टिक स्टिक वाली इयरबड, गुब्बारों के लिए प्लास्टिक डंडी, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी, आइसक्रीम स्टिक, सजावट के लिए थर्मोकोल, प्लेट, कप, गिलास, कांटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रा, ट्रे, मिठाई के डिब्बों को लपेटने या पैकिग की फिल्म, निमंत्रण कार्ड और सिगरेट के पैकेट, 100 माइक्रोन से कम की प्लास्टिक पर प्रतिबंध होगा। बठिंडा सिटी में रोजाना 20 टन निकल रहा प्लास्टिक वेस्ट

बठिडा सिटी से रोजाना 120 टन कचरा निकलता है, जिसमें 20 टन प्लास्टिक वेस्ट ही निकल रहा है, जोकि रोजाना इकट्ठा होने वाले कचरे का 10 फीसद है। लोग घर के कचरे पालिथीन में भरकर नालियों में भी फेंक देते हैं। इसके कारण एक ओर जहां नाली जाम हो जाती है। वहीं बारिश के समय नालियों में जाम की स्थिति बन रहती है। साथ ही यह कचरे में मुंह मारने वाले जानवरों के लिए भी जानलेवा हो सकता है।


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