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नई बिल्डिग में नहीं लगाया रेन हार्वेस्टिग सिस्टम तो जब्त होगी फीस

पंजाब म्यूनिसिपल बिल्डिंग बायलॉज को लागू करने के लिए नगर निगम की ओर से प्रस्ताव पारित कर दिया है।

By JagranEdited By: Published: Fri, 24 Jan 2020 12:08 AM (IST)Updated: Fri, 24 Jan 2020 06:14 AM (IST)
नई बिल्डिग में नहीं लगाया रेन हार्वेस्टिग सिस्टम तो जब्त होगी फीस

सुभाष चंद्र, बठिडा : राज्य सरकार के पंजाब म्यूनिसिपल बिल्डिंग बायलॉज को लागू करने के लिए नगर निगम की ओर से प्रस्ताव पारित कर दिया है। इसके तहत अब 120 गज से लेकर इसके ऊपर के साइज के सभी रिहायशी और कमर्शियल बिल्डिंगों में यह रेन हार्वेस्टिग सिस्टम अनिवार्य हो गया है। निगम ने बेशक पहले प्रस्तावित सिक्योरिटी फीस को काफी कम कर दिया है, परंतु रेन हार्वेस्टिग सिस्टम को नई बिल्डिंग में न बनाने पर कड़ा कदम उठाते हुए जहां अदा की हुई सिक्योरिटी फीस जब्त होगी, वहीं इसकी दुगना राशि जुर्माने के तौर पर वसूल करेगा। नगर निगम की ओर से यह सख्त कदम गिरते भूजल स्तर को कम करने के उद्देश्य को लेकर उठाया है। रिहायशी और कमर्शियल सभी बिल्डिंग में

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लगाना होगा

250 गज से लेकर इसके ऊपर की सभी बिल्डिगों में रेन हार्वेस्टिग सिस्टम इससे पहले भी अनिवार्य था। लेकिन नामात्र लोग ही लगवाते थे। बेशक निगमों और कौंसिलों की ओर से रेन हार्वेस्टिग सिस्टम लगाने की शर्त के साथ ही नक्शा पास किया जा रहा था। परंतु अब इसे अनिवार्य रूप में लागू करने के लिए जहां साइज 120 गज के प्लॉट से कर दिया गया है। वहीं नकशा पास करने के साथ वापसी योग्य सिक्योरिटी फीस भी लागू कर दी गई है। बठिडा निगम की ओर से पहले यह सिक्योरिटी फीस की राशि 120 से 500 गज तक 25 हजार रुपये और 500 गज से ऊपर के लिए 50 हजार रुपये प्रस्तावित की थी। लेकिन बीते बुधवार को हुई निगम के जनरल हाउस की बैठक में पहले तो इस प्रस्ताव को पेंडिग रख दिया, लेकिन बाद में निगम अधिकारियों और मेयर ने इसे गिरते भूजल स्तर के मद्देनजर जरूरी करार दिया तो पारित कर दिया। लेकिन पार्षदों ने सिक्योरिटी राशि को अत्याधिक बताते हुए 25 हजार रुपये की फीस की जगह पांच हजार रुपये और 50 हजार रुपये की जगह 20 हजार रुपये का प्रस्ताव पारित किया गया। परंतु साथ में यह भी शर्त लगा दी गई है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी बिल्डिंग में रेन हार्वेस्टिग सिस्टम नहीं लगाएगा तो उसकी जमा सिक्योरिटी फीस जब्त होगी और साथ में इस राशि का दुगना जुर्माना भी वसूल होगा। जबकि कॉलोनियों का नक्शा पास करते समय कॉलोनाइजर से कम से कम पांच लाख रुपये या फिर प्रति एकड़ 50 हजार रुपये सिक्योरिटी फीस ली जाएगी। नक्शा पास करवाते समय यह भरेंगे फीस 120 गज से लेकर 500 गज तक 5,000 रुपये

500 गज से ऊपर के सभी प्लाट पर 20,000 रुपये

कॉलोनियों में कॉलोनाइजर के लिए 5 लाख रुपये या प्रति एकड़ 50 हजार रुपये छत का बरसाती पानी जमीन में जाएगा

रिहायशी या कमर्शियल बिल्डिंगों में रेन हार्वेस्टिग सिस्टम को लगाने पर एक बोर पर करीब 10 हजार रुपये तक का ही खर्च आता। इसमें जमीन में बोर करके फिल्टर वाली पाइप डाली जाती है। बरसात में छत का पानी इस बोर के माध्यम से जमीन में जाएगा। इससे गिरते भूजल स्तर को रोकने में मदद मिलेगी। 120 गज से छोटी बिल्डिंग को रहेगी छूट निगम के एसई संदीप गुप्ता ने बताया कि 120 गज से कम साइज की रिहायशी और कमर्शियल बिल्डिंगों को इससे छूट दी गई है। इसके दायरे में 120 से लेकर इसके ऊपर के सभी साइज आएंगे। पुराने भवनों पर भी यह नियम लागू नहीं होता। जबकि पिछले कुछ सालों से जिनके नक्शेरेन हार्वेस्टिग सिस्टम की शर्त के साथ पास हुए हैं उन पर कार्रवाई हो सकती है। लेकिन अभी सरकार की ओर से कोई स्पष्ट निर्देश नहीं आए हैं। उसके बारे में जल्दी निर्देश आने की संभावना है।


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