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50 फीसद क्षमता के रजिस्टर्ड आइलेट्स इंस्टीट्यूट खोलने की मंजूरी

आइलेट्स की परीक्षाओं के मद्देनजर जिले में रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट को क्लास लगाने के आदेश जारी किए हैं।

By JagranEdited By: Published: Thu, 27 Jan 2022 09:49 PM (IST)Updated: Thu, 27 Jan 2022 09:49 PM (IST)
50 फीसद क्षमता के रजिस्टर्ड आइलेट्स इंस्टीट्यूट खोलने की मंजूरी
50 फीसद क्षमता के रजिस्टर्ड आइलेट्स इंस्टीट्यूट खोलने की मंजूरी

जासं,बठिडा: जिला मजिस्ट्रेट-कम-डिप्टी कमिश्नर विनीत कुमार ने आइलेट्स की परीक्षाओं के मद्देनजर जिले में रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट को क्लास लगाने के आदेश जारी किए हैं।

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आदेशों के अनुसार इंस्टीट्यूट अथारिटी विद्यार्थियों को सुबह नौ से दोपहर 12 बजे तक और दोपहर दो से शाम पांच बजे तक ग्रुपों में बुला सकते हैं। हर ग्रुप में 50 प्रतिशत विद्यार्थियों को ही बैठने की इजाजत दी जाएगी। डीसी ने बताया कि इंस्टीट्यूट अथारिटी सरकार द्वारा जारी सभी कोविड-19 नियमों का पालन सुनिश्चित बनाएगी। साथ ही दिन में दो बार संस्थाओं को सैनिटाइज करना जरूरी होगा। इसके अलावा 18 से अधिक उम्र के विद्यार्थियों और स्टाफ का टीकाकरण होना जरूरी होगा। उधर, पिछले कुछ दिन से रामा मंडी से लगातार मिल रहे कोरोना पाजिटिव मरीजों के चलते डीसी विनीत कुमार ने रिफाइनरी गेट व सरदूल कालोनी रामा मंडी को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग को प्रतिदिन घर-घर जाकर सर्वे करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि होम आइसोलेट की अवधि कम से कम 14 दिन की होगी। पिछले एक सप्ताह में एक से अधिक नए मामले सामने नहीं आते हैं तो कंटेनमेंट जोन क्षेत्र को खोल दिया जाएगा। कंटेनमेंट जोन में सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी और इमरजेंसी सेवाओं से जुड़ी गतिविधियों की इजाजत होगी। अगर कोई इन आदेशों का उल्लंघन करता पाया गया तो उसके खिलाफ धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

वहीं दूसरी तरफ डीसी ने पिछले दिनों वेटनरी कालेज रामपुरा को कोविड-19 के मद्देनजर माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया था, अब वहां कोई नया मामला न मिलने पर वहां से माइक्रो कंटेनमेंट जोन हटा दिया गया है।


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