पंजाब में अब बिना मास्क घूमने पर जुर्माने के साथ दर्ज होगी एफआइआर
पंजाब में अब बिना मास्क के घूमने पर जुर्माने के साथ-साथ एफआइआर भी दर्ज होगी। अकेले बठिंडा में पिछले एक माह में 31 लाख रुपये का जुर्माना वसूला गया है।
बठिंडा [नितिन सिंगला]। पंजाब में तेजी से काेरोना पाजिटिव मरीजों की बढ़ रही गिनती को देखते हुए पंजाब सरकार ने दोबारा से सख्ती करनी शुरू कर दी है। जिसके तहत कोरोना वायरस को हलके में लेते हुए मास्क नहीं पहनने और शरीरिक दूरी का के नियमों का पालना नहीं करने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस ने FIR दर्ज करनी शुरू कर दी है।
हालांकि, पहले इन नियमों की उल्लंघना करने वाले लोगों के केवल चालान कर जुर्माना वसूल किया जाता था, लेकिन उसके बावजूद लोग इन नियमों को गंभीरता से नहीं ले रहे थे, जिसके कारण प्रदेश में कोरोना संक्रतिम मरीजों की संख्या प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। ऐसे में मास्क पहनने व शारीरिक दूरी के नियम को सख्ती से लागू करवाने के लिए पंजाब पुलिस को अब FIR दर्ज करने के आदेश दिए हैं, ताकि केस दर्ज होने के डर से लोग मास्क पहने और काेरोना वायरस से बच सके।
बुधवार को बठिंडा पुलिस 21 FIR केवल मास्क नहीं पहनने वाले करीब 44 लोगों पर दर्ज की है। अनलॉक होने के बाद यह पहली बार है, जब पुलिस ने मास्क नहीं पहनने वाले लोगों पर इतनी संख्या में FIR दर्ज की गई है, जबकि कर्फ्यू व लॉकडाउन के दौरान पुलिस ने केवल चालान काटकर जुर्माना वसूल किया था। ऐसे में अब घर से निकलने से पहले मास्क लगाना जरूरी होगा है।
बठिंडा पुलिस ने इन लोगों पर दर्ज की FIR
थाना कोतवाली पुलिस ने अमरीक सिंह रोड पर बिना मास्क के घूम रहे नवीन शर्मा निवासी जोगी नगर, जश्नप्रीत, अमनदीप सिंह, शाह सिंकदर वासी गोनियाना मंडी, थाना कैनाल कालोनी पुलिस ने बादल डबवाली रोड पर घूम रहे विनोद सैणी, मुकेश सैणी वासी भागू रोड, सुखविंदर सिंह वासी बेअंत नगर, अर्जुन कुमार वासी धोबियाना बस्ती, राम पुकार, किशोरी साहनी निवासी बेअंत नगर, नरेश सैणी, पवन साहनी, अजय कुमार वासी धोबियाना बस्ती, दीपक कुमार, सुनील कुमार, जतिंदर कुमार निवासी प्रताप नगर, प्रदीप कुमार निवासी बाबा दीप सिंह नगर, जनकराज निवासी शहीद भगत सिंह नगर, बसंत सिंह निवासी बल्ला राम नगर को विभिन्न जगहों से बिना मास्क लगाएं घूमने के आरोप में गिरफ्तार कर मामला दर्ज किया गया और बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया।
इसी तरह थाना सदर पुलिस ने बीड़ तलाब बस्ती निवासी विनोद कुमार, कोटशमीर वासी सुखमंदर सिंह, गांव विर्क कलां निवासी हरदीप सिंह को भी बिना मास्क के गिरफ्तार किया गया। इसी तरह थाना नेहियांवाला पुलिस ने पाल सिंह वासी बलाहड़ बिझू, बलविंदर सिंह, जग्गा सिंह वासी नेहियांवाला, शमिंदर सिंह निवासी गोनियाना मंडी, जसपाल सिंह, राजिंदर सिंह वासी नेहियांवाला, नीटा सिंह, बलवंत सिंह वासी खिड़कियां वाला जिला श्री मुक्तसर साहिब को भी बिना मास्क के घूमने के आरोप में गिरफ्तार कर मामला दर्ज किया गया।
थाना दयालपुरा पुलिस ने सतनाम सिंह व राजू सिंह वासी सिरीयेवाला, थाना सदर रामपुरा ने भूरा सिंह वासी गांव चाउके, थाना बालियांवाली ने भवनदीप सिंह वासी गांव मंडी कलां, थाना कोटफत्ता ने लखविंदर सिंह वासी अमरपुरा बस्ती बठिंडा, थाना तलवंडी साबो ने कमलजीत सिंह वासी तलवंडी साबाे, थाना संगत ने बबलू सिंह वासी गांव लालभाई व थाना नंदगढ़ ने रफी खान, रजिंदर कुमार, प्रेमदीप सिंह, कुलविंदर सिंह व गगनदीप सिंह वासी बंबीहा को भी बिना मास्क लगाएं घूमते हुए गिरफ्तार किया और सभी लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 188, 269, 270 व सेक्शन 51 डीएम एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया।
कर्फ्यू के दौरान दुकान खोलने पर भी केस दर्ज
इसी तरह पुलिस ने रात दस बजे के बाद कर्फ्यू के दौरान भी अपनी दुकानें खोलकर कर्फ्यू की उल्लंघना करने के आरोप में दो मामले दर्ज कर तीन दुकानदारों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। थाना तलवंडी साबो पुलिस के एएसआई गुरमेज सिंह के मुताबिक आरोपित लक्ष्मण सिंह वासी नंगला व मलकीत सिंह निवासी भागी बांदर ने गांव सिंगो में अपनी वैलडिंग वाली दुकान खाेलकर कर्फ्यू की उल्लंघना की। पुलिस ने दोनों लोगों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ आइपीसी की धारा 188 के तहत केस दर्ज किया गया और उन्हें बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया। इसी तरह थाना कोतवाली पुलिस ने भी गुरिंदर अरोड़ा वासी शांत नगर को कर्फ्यू के दौरान कोर्ट राेड पर अपनी दुकान खोलने के आरोप में गिरफ्तार कर मामला दर्ज किया गया।
भर चुके 31 लाख रुपये जुर्माना
बठिंडा जिले की बात की जाए तो एक माह में करीब 31 लाख रुपये का जुर्माना केवल मास्क का प्रयोग न करने पर सरकारी खजाने में जमा करवाया है, जबकि 1.10 लाख रुपये थूकने व होम क्वारंटाइन की उल्लंघना करने पर 27 हजार रुपये का जुर्माना चुका चुके हैंं।
बठिंडा एसएसपी डॉ. नानक सिंह ने कहा कि पहले केवल चालान कर 500 रुपये जुर्माना वसूल किया जाता था, लेकिन लोग उसे भी गंभीरता से नहीं ले रहे थे और बिना मास्क लगाए घूम रहे थे। ऐसे में सरकार ने अब जुर्माने के साथ-साथ FIR दर्ज करने के लिए कहा।