दुकानें बंद, बाजारों में सन्नाटा, बसों में सवारियां फुल
राज्य में कोरोना के बढ़ते केसों के बाद अब एक साल बाद फिर सरकार ने सख्ती कर दी है। इ
जागरण संवाददाता, बठिडा: राज्य में कोरोना के बढ़ते केसों के बाद अब एक साल बाद फिर सरकार ने सख्ती कर दी है। इसके तहत अब सिर्फ जरूरी वस्तुओं की दुकानों को ही खोलने की मंजूरी दी गई है। इसके पहले ही दिन करियाना और मेडिकल स्टोर आदि की दुकानों को छोड़कर शहर के सभी बाजार बंद रहे। सोमवार को सभी बाजारों में सन्नाटा पसरा रहा। दूसरी तरफ सरकार के आदेशों के बाद सरकारी दफ्तरों में तो 50 फीसद स्टाफ देखने को मिला, लेकिन जिनी बसों में 50 फीसद सवारियां बैठाने के नियमों का जमकर उल्लंघन हुआ। बसों को पूरी कैपेसिटी के साथ भरकर चलाया गया। इसके अलावा बसों में सफर करने वाली सवारियां भी मास्क पहनने को लेकर गंभीर नहीं दिखाई दीं। यहां पर टूटे कोरोना के नियम
ये तस्वीरें मानसा रोड स्थित इंडस्ट्रीयल ग्रोथ सेंटर में बनाए गए नशा छुड़ाओ केंद्र की हैं। सोमवार को यहां नशा छोड़ने की दवा लेने वाले 300 के करीब लोग एकसाथ पहुंच गए। इस कारण दूर-दूर तक लाइनें लग गई। लाइन में लगने वाले लोगों ने किसी भी प्रकार से शारीरिक दूरी का ध्यान नहीं रखा। यहां तक कि कइयों ने मास्क भी नहीं पहना। लोगों ने नियम तो तोड़े, लेकिन अपनी मजबूरी भी बताई। कहा, यहां पहले उनको 15 दिन की दवा दी जाती थी, लेकिन अब एक हफ्ते की दवा ही दी जा रही है। इस कारण अब यहां पर इतने ज्यादा लोग पहुंच रहे हैं। अगर सरकार चाहती है कि कोरोना खत्म हो तो इनका भी प्रबंध करना चाहिए। जरूरी वस्तुओं में इनको किया है शामिल
-- किराना की सप्लाई
-- पेय पदार्थों की स्पलाई
-- ताजे फल सब्जियों की सप्लाई
-- चारे की सप्लाई
-- खाने पीने के पदार्थ बनाने वाली इकाइयां
-- पेट्रोल, डीजल व सीएनजी पंप
-- मिल्क प्लांट, डेयरी इकाइयां, चारा व कैटल फीड बनाने वाली इकाइयां
-- एलपीजी की सप्लाई घरेलू व व्यापारिक
-- दवाइयां व अन्य फार्मेसी के स्टोर
-- सेहत सेवाएं
-- मेडिकल व सेहत से संबंधित मशीनरी के उत्पादक इकाइयां
-- टेलीकाम आपरेटर व इनके द्वारा स्थापित एजेंसियां
-- बीमा कंपनियां
-- बैंक व एटीएम
-- डाकखाने
-- गेहूं की ढुलाई, गोदामों में गेहूं को भेजना व सेंट्रल पूल में डिस्पैच के काम
-- गेहूं की परक्यूरोमेंट के साथ संबंधित जरूरी सेवाओं में बारदाना, पीपी बैग, क्रेट, तिरपाल, कीड़ेमार दवाइयों की ढुलाई या ट्रांसपोर्टेशन
-- फसल कटाई वाली कंबाइनों की आवाजाही
-- खेतीबाड़ी मशीनरी बनाने वाली इकाइयां
-- पोलट्री पदार्थ में अंडे, मीट
-- मोबाइल रिपेयर
-- लेबोरेट्री, नर्सिंग होम व मेडिकल से संबंधित विभाग खुल रहेंगे।