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माडल टाउन फेस 4-5 के लोगों ने एनहासमेंट की राशि के विरोध में पुडा दफ्तर को किया बंद

मॉडल टाउन फेस 4-5 के प्लॉट के अलॉटियों ने वीरवार को पुडा दफ्तर में हंगामा किया। उनके द्वारा बीडीए की ओर से अलॉटियों को एनहासमेंट के निकाले गए नोटिस के विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा था।

By JagranEdited By: Published: Thu, 18 Apr 2019 08:29 PM (IST)Updated: Thu, 18 Apr 2019 08:29 PM (IST)
माडल टाउन फेस 4-5 के लोगों ने एनहासमेंट की राशि के विरोध में पुडा दफ्तर को किया बंद
माडल टाउन फेस 4-5 के लोगों ने एनहासमेंट की राशि के विरोध में पुडा दफ्तर को किया बंद

जागरण संवाददाता, बठिडा : मॉडल टाउन फेस 4-5 के प्लॉट के अलॉटियों ने वीरवार को पुडा दफ्तर में हंगामा किया। उनके द्वारा बीडीए की ओर से अलॉटियों को एनहासमेंट के निकाले गए नोटिस के विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा था। इस संबंध में वह पुडा के अधिकारियों से मिलने के लिए पहुंचे थे, लेकिन अधिकारी उनको मिले बिना ही सीधा बाहर निकल गए। इस पर रोष में आए लोगों ने दफ्तर के दोनों मेन गेट बंद कर दिए और चेतावनी दी कि जब तक उनकी मांगों संबंधी बात नहीं की जाती, तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। इसके बाद पुडा के अधिकारियों ने उनके साथ बातचीत की और एनहासमेंट की राशि के संबंध में एक एप्लीकेशन लिखकर देने की बात की। वहीं अलॉटियों ने भी दो दिन बाद रविवार को मीटिग रखी, जिसमें संघर्ष की रूपरेखा तैयार की जाएगी। इस कारण हो रहा है विरोध

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बीडीए ने फेस 4-5 के अलॉटियों को अब अचानक एनहासमेंट के नोटिस निकाल दिए हैं। इसके लिए उनको 823 रुपये प्रति गज के अतिरिक्त तौर पर देने होंगे। अगर इन पैसों को समय पर नहीं दिया गया तो अलॉटी को 18 फीसद सालाना पीनल ब्याज देना होगा। इस हिसाब से कम से कम 100 गज प्लाट के मालिक को भी एक लाख रुपये देने होंगे। इसके पीछे पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के आधार पर जमीन मालिकों को एनहासमेंट की राशि के पैसे देने के नोटिस निकाले गए हैं। वहीं पत्र में चेतावनी भी दी हैं कि इसकी उल्लंघना करने वाले पर पंजाब रीजनल एंड टाउन प्लानिग एंड डेवल्पमेंट एक्ट 1995 (अमंडमेंट एक्ट 2014)/ अलॉटमेंट पत्र की शर्तों के अनुसार आप के प्लाट/ मकान की अलाटमेंट कैंसिल करने संबंधी कार्रवाई शुरू की जाएगी। लोगों ने बीडीए पर लगाए आरोप

इस दौरान रेजीडेंस वेलफेयर एसोसिएशन फेस 4-5 के प्रधान चरनजीत सिंह ने बताया कि बीडीए ने जब उनको प्लाट दिए थे तो उस समय ज्यादा प्राफिट कमाया था। मगर अब अचानक ऐसा कर लोगों पर अतिरिक्त बोझ डाल दिया है। जबकि ज्यादातर लोगों ने तो बैंकों से लोन लेकर ही प्लाटों पर निर्माण किया है, ऐसे में एकदम से उनके लिए यह मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा बीडीए द्वारा तर्क दिया गया है कि यहां पर सड़कों का निर्माण किया गया है, लेकिन यह सड़क उनके लिए नहीं बल्कि प्राइवेट कॉलोनियों को फायदा पहुंचाने के लिए बनाई गई है। उन्होंने बताया कि बीडीए के यहां पर कमर्शियल प्लाट खाली पड़े हैं, जिनको अगर बेचा जाए तो बहुत फायदा हो सकेगा। जबकि बीडीए को चाहिए कि वह कमर्शियल प्लाटों को बेचने के बाद होने वाले मुनाफे को उनको दे तो वह इन पैसों को जमा करवाने पर भी सहमत हो सकते हैं। इस दौरान उनके द्वारा मांग की गई कि बीडीए को लगाई गई एनहासमेंट की राशि के पैसे वापिस लेने चाहिए। एनहासमेंट की राशि को ब्याज के साथ तीन किश्तों में लेंगे

बीडीए ने एनहासमेंट की राशि को ब्याज के साथ तीन किश्तों में लिया जाना है, जिसके तहत 2 अक्टूबर 2019 को पहली किश्त देनी होगी। जिसके तहत 68,495 की मूल रकम पर 12,329 रुपए ब्याज के साथ कुल 80,824 रुपए देने होंगे। इसके बाद दूसरी किश्त में 2 अप्रैल 2020 को 68,495 की मूल रकम पर 8,219 रुपए ब्याज के साथ कुल 76,714 व तीसरी किश्त 2 अक्टूबर 2020 को 68,495 की मूल रकम पर 4,110 रुपए ब्याज के साथ कुल 72,605 रुपए देने होंगे। वहीं तीनों किश्तों को मिलाकर कुल 2,30,143 रुपए एनहासमेंट के देने होंगे। इसके अलावा अगर बिना ब्याज के पैसे देने हैं तो वह नोटिस मिलने के बाद 60 दिनों के भीतर जमा करवाने होंगे, जिसके चलते यह राशि 2,05,485 रुपए देनी होगी। यह सारी एनहासमेंट की राशि 250 गज के प्लाट की है।


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