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सभी उम्मीदवारों के लिए अलग खाता खोलना अनिवार्य

बैठक खर्चा निगरान सेल के अध्यक्ष अश्वनी कुमार जिदल की प्रधानगी में की गई।

By JagranEdited By: Published: Sat, 15 Jan 2022 02:58 AM (IST)Updated: Sat, 15 Jan 2022 02:58 AM (IST)
सभी उम्मीदवारों के लिए अलग खाता खोलना अनिवार्य
सभी उम्मीदवारों के लिए अलग खाता खोलना अनिवार्य

संस, बठिडा: डीसी अरविद पाल सिंह संधू के निर्देशानुसार 2022 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आदर्श चुनाव संहिता के पालन को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और प्रिटिग प्रेस के मालिकों के साथ बैठक खर्चा निगरान सेल के अध्यक्ष अश्वनी कुमार जिदल की प्रधानगी में की गई।

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जिदल ने चुनाव के दौरान उम्मीदवारों द्वारा किए गए खर्च का विवरण साझा किया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार के लिए एक खर्चा रजिस्टर रखना अनिवार्य होगा। इसके अलावा उम्मीदवार को चुनाव संबंधी खाते रखने के लिए एक नया और अलग बैंक खाता खोलना आवश्यक होगा। यह खाता नामांकन पत्र जमा करने से एक दिन पहले खोला जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि उम्मीदवार द्वारा खोले गए खाते की जानकारी संबंधित आरओ को भेज दी गई है। जिस दिन से उम्मीदवार अपना नामांकन पत्र जमा करता है, उसके द्वारा किए गए खर्च उसके चुनाव खर्च में जुड़ना शुरू हो जाएंगे। उम्मीदवार के लिए चुनाव के दौरान कोई भी लेनदेन इस विशेष खाते के माध्यम से करना भी अनिवार्य होगा। सिर्फ दस हजार तक ही होगा नकद लेनदेन

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि पूरे चुनाव के दौरान एक फर्म के साथ एक उम्मीदवार द्वारा केवल दस हजार रुपये तक नकद लेनदेन किया जा सकता है। अधिक लेनदेन के लिए उसे चेक से करना होगा। उम्मीदवार के चुनावी खर्च के रजिस्टर को व्यय प्रेक्षक से जांचना होगा। उम्मीदवारों को पूरे चुनाव के दौरान तीन बार व्यय प्रेक्षक से व्यय रजिस्टर की जांच करने की आवश्यकता होगी। इसके अलावा, परिणाम घोषित होने के 30 दिन के भीतर, चुनाव खर्च का रिकार्ड, जो उम्मीदवार द्वारा बनाए रखा गया है, प्रस्तुत किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि उम्मीदवार अपने चुनाव खर्च का लेखा-जोखा रखने और खर्चा रजिस्टर बनाए रखने के लिए एक अतिरिक्त एजेंट भी रख सकते हैं। उम्मीदवारों को दिन-प्रतिदिन रजिस्टर बनाए रखना आवश्यक होगा। पोस्टर पर भड़काऊ सामग्री का प्रकाशन न करने दे आदेश इससे पहले प्रिटिग प्रेस मालिकों के साथ समीक्षा बैठक में अश्वनी जिदल ने कहा कि चुनाव के दिन प्रकाशित होने वाले पोस्टर और पंफ्लेट में किसी भी धर्म या जाति के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाली सामग्री नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा प्रकाशित होने वाले पोस्टरों पर नंबर, प्रिटिग प्रेस का नाम, मोबाइल नंबर और पता दर्ज किया जाना चाहिए। प्रकाशित पोस्टर, ंफ्लेट आदि की सूचना तीन दिन के भीतर एमसीएमसी को भेज दी जाएगी। इस अवसर पर जिला प्रशिक्षण समन्वयक मो. गुरदीप सिंह मान, विकास मित्तल, विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि और प्रिटिग प्रेस के मालिक भी उपस्थित थे।


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