आज से बसों में 50 फीसद सवारियां ही कर सकेंगी सफर
जिले में बढ़ रहे कोरोना के केसों को देखते हुए अब सरकार की तरफ से जारी की गई गाइडलाइन के अनुसार प्रशासन ने भी जिले में सख्ती करते हुए नए आदेश लागू कर दिए हैं।
जासं, बठिडा : जिले में बढ़ रहे कोरोना के केसों को देखते हुए अब सरकार की तरफ से जारी की गई गाइडलाइन के अनुसार प्रशासन ने भी जिले में सख्ती करते हुए नए आदेश लागू कर दिए हैं। इसके तहत जिले में सभी प्रकार के बाहर सिनेमा हाल, जिम, स्विमिग पूल, कोचिग सेंटर, स्पोर्ट्स कांप्लेक्स, रेस्टोरेंट, होटल 30 अप्रैल तक बंद रहेंगे। जबकि, टेक अवे व होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध रहेगी।
इसके अलावा किसी भी शादी समारोह व संस्कार के समय 20 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकेंगे। जबकि 10 लोगों की भीड़ इकट्ठी करने के लिए डीसी की मंजूरी अनिवार्य होगी। उन्होंने किसी बड़े धार्मिक समागम रैली या सामाजिक समागम में भाग लेकर आने वाले लोगों को भी पांच दिन के लिए होम क्वारंटीन रहना होगा। वहीं डीसी बी श्रीनिवासन ने रात के समय का कर्फ्यू भी अब रात नौ बजे के बजाय आठ बजे से सुबह पांच बजे तक कर दिया है। हालांकि इस दौरान हवाई जहाज, ट्रेन या बस के अलावा इंडस्ट्री को चलाने के लिए होने वाली मूवमेंट में छूट दी गई है। इसी प्रकार सबसे बड़ा फैसला बसों के लिए कर दिया गया है, जिसके तहत बसें, टैक्सी व आटो में 50 फीसद सवारियों को ही लेकर जाया जा सकेगा।
दूसरी तरफ हर रविवार को माल, मार्केट दुकानें व रेस्टोरेंट बंद रखने के आदेश दिए हैं। जिला प्रशासन की ओर से कोरोना की वैक्सीन न लगवाने वाले 45 साल से ज्यादा उम्र के सरकारी व प्राइवेट दफ्तरों के कर्मचारियों व फ्रंटलाइन वर्करों को हिदायत दी है कि अगर उन्होंने पिछले 15 दिनों में वैक्सीन की पहली डोज नहीं लगवाई तो वह छुट्टी लेकर तब तक घर बैठे जब तक वह कोरोना वैक्सीन की डोज नहीं लगवा लेते। वहीं माइक्रो कंटेनमेंट जोन में ओर भी सख्ती बरतने के आदेश जारी किए हैं।