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लाइसेंस की समय सीमा खत्म होने के बाद चल रहे नशा छुड़ाओं केंद्र को करवाया बंद

जिला सेहत विभाग की टीम ने कार्रवाई करते संस्थान को कुछ दिनों के लिए बंद करने के आदेश जारी किए हैं।

By JagranEdited By: Published: Mon, 14 Sep 2020 10:08 PM (IST)Updated: Tue, 15 Sep 2020 05:07 AM (IST)
लाइसेंस  की समय सीमा खत्म होने के बाद चल रहे नशा छुड़ाओं केंद्र को करवाया बंद
लाइसेंस की समय सीमा खत्म होने के बाद चल रहे नशा छुड़ाओं केंद्र को करवाया बंद

जासं,बठिडा : बठिडा गोनियाना रोड़ (जीटी) पर स्थित एक प्राइवेट डी एडिक्शन सेंटर पर जिला सेहत विभाग की टीम ने कार्रवाई करते संस्थान को कुछ दिनों के लिए बंद करने के आदेश जारी किए हैं। इस सेंटर पर आरोप है कि उन्होंने तय सीमा के अंदर सेहत विभाग के पास सेंटर की मंजूरी के लिए फिर से अप्लाई कर अनुमति हासिल नहीं की, जबकि पहले जारी अनुमति पिछले दिनों समाप्त हो चुकी थी। इसमें सेंटर चलाने की अनुमति के बिना लोगों को दवाईयां देने के साथ उनका नशा छोड़ने संबंधी उपचार किया जा रहा था। सेहत विभाग के पास इस संबंध में शिकायतें आने के बाद विभाग ने सेंटर को अगले आदेश तक बंद करने की हिदायत दी है। वहीं सेंटर संचालक ने सेहत विभाग की तरफ से की गई कार्रवाई को गैर जरूरी बताते कहा कि उन्होंने मियाद समाप्त होने से पहले ही नई अनुमति के लिए आवेदन विभाग के पास कर दिया था। कोरोना वायरस के कारण दफ्तरी काम जहां बंद पड़े हैं वही अनुमति देने में भी लंबा समय लग रहा है। इसमें उनके सेंटर की कोई गलती नहीं है बल्कि सेहत विभाग ही फाइल को लेट कर रहा है। उन्होंने सरकार की उस गाइडलाइन का भी हवाला दिया जिसमें कहा गया है कि कोविड के कारण विभिन्न विभागों की पेंडिग फाइलों के मद्देनजर किसी तरह की कार्रवाई करने से गुरेज करे। दूसरी तरफ सेहत विभाग ने सेंटर की अनुमति पत्र के साथ बताया कि उक्त प्राइवेट डी एडिक्शन सेंटर में नशे की तलब को मिटाने वाली दवाई दी जाती थी। सरकार की ओर से सार्वजनिक रूप से उक्त दवाई देने पर पूर्ण तौर से प्रतिबंधित है। जिस कारण सेंटर संचालक को लाइसेंस अनिवार्य है। सेहत विभाग के अनुसार उक्त सेंटर का 4 सितंबर को लाइसेंस एक्सपायर हो गया था, इसके बावजूद सेंटर का संचालन किया जा रहा था। शिकायत मिलने पर सेहत विभाग की टीम द्वारा रेड की गई। इस दौरान सेंटर संबंधित लाइसेंस एक्सपायर मिला और लाइसेंस एक्सपायर होने पर भी प्रतिबंधित दवाई वितरित की गई। बिना लाइसेंस के नहीं बेच सकते दवा : संधू सिविल सर्जन डॉ. अमरीक सिंह संधू ने बताया कि बिना लाइसेंस उक्त दवाई सेंटर संचालक नहीं बेच सकता। टीम द्वारा गत दिवस कार्रवाई करते दस्तावेज चेक किया गया तो लाइसेंस एक्सपायर मिला जिसके बाद सेंटर को बंद करवा दिया गया। उन्होंने बताया कि कोरोना प्रभाव के कारण से सेंटर संचालक ने लाइसेंस अप्लाई करने असमर्थता जताई है। फिलहाल वर्तमान में सेंटर को बंद कर दिया गया है

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