अक्टूबर से हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के बिना वाहन चलाना पड़ेगा महंगा
अक्टूबर महीने से हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के बिना वाहन चलाना महंगा पड़ सकता है।
जागरण सवाददाता, बठिडा : अक्टूबर महीने से हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के बिना वाहन चलाना महंगा पड़ सकता है। हालांकि इस दौरान नंबर प्लेटों का रंग भी बदल जाएगा। मगर नए वाहनों के रजिस्ट्रेशन करवाने में देरी करने या टेंपरेरी नंबर पर वाहन चलाना महंगा पड़ सकता है। इस समय के बाद अगर कोई टेंपरेरी नंबर प्लेट पर वाहन चलाते हुए पकड़ा गया तो उसको 10 हजार रुपये जुर्माना तो होगा ही, साथ में कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। आरटीए दफ्तर के रिकॉर्ड के अनुसार शहर में बहुत से नए वाहन ऐसे हैं, जो टेंपरेरी नंबर या फिर बिना नंबर के ही सड़कों पर दौड़ते हैं। जबकि सरकार ने नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जुलाई में ही गाइडलाइन जारी कर दी थी, लेकिन कोरोना के चलते इसको अक्टूबर से लागू किया जा रहा है।
दूसरी तरफ ज्यादातर डीलर ग्राहकों को अपनी तरफ आकर्षित करने के मकसद से वाहनों पर डीलर रजिस्ट्रेशन की नंबर प्लेट लगा देते हैं, जो गैर कानूनी है। क्योंकि डीलर रजिस्ट्रेशन नंबर का रीजनल ट्रांसपोर्ट कार्यालय में कोई रिकॉर्ड नहीं होता है। ऐसे में यदि कोई सड़क हादसा या फिर अपराध इन वाहनों से होता है तो इनकी पहचान कर पाना पुलिस और संबंधित विभाग के लिए मुश्किल होता है। इसे देखते हुए सरकार ने टेंपरेरी नंबर की व्यवस्था को खत्म किया है। मगर अब सरकार की नई गाइडलाइन के अनुसार वाहन खरीदने वाले ग्राहक को एक हफ्ते के भीतर रजिस्ट्रेशन करवा कर परमानेंट नंबर लेना अनिवार्य होगा। जबकि उक्त बातों के बारे में आरटीए सचिव हरजोत कौर ने क्लियर किया है कि अब टेंपरेरी नंबर पर वाहन चलाना महंगा पड़ेगा। जबकि नए वाहन के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य की गई है, जिसके बिना सड़कों पर वाहन दौड़ाना ठीक नहीं है।
ऐसे रहेगा नंबर प्लेटों का रंग
अक्टूबर से टेंपरेरी रजिस्ट्रेशन के लिए नंबर लाल व प्लेट का रंगा पीला होगा तो डीलर रजिस्ट्रेशन लाल नंबर प्लेट पर सफेद रंग से नंबर लिखेगा। इसके अलावा गैर परिवहन वाहनों के लिए सफेद प्लेट पर काला नंबर, परिवहन वाहनों के लिए पीली प्लेट पर काला नंबर, कैब के लिए काली प्लेट पर पीला नंबर व कैब बैट्री के लिए हरी प्लेट पर काला नंबर होगा।