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विभाग प्रमुख एक हफ्ते में वैक्सीनेशन की देंगे रिपोर्ट

भारतीय चुनाव आयोग के निर्देशानुसार कोरोना वायरस के प्रसार की रोकथाम व विधानसभा चुनाव-2022 के मद्देनजर डीसी अरविद पाल सिंह संधू ने जिला अधिकारियों के साथ बैठक की।

By JagranEdited By: Published: Mon, 17 Jan 2022 03:46 PM (IST)Updated: Mon, 17 Jan 2022 03:46 PM (IST)
विभाग प्रमुख एक हफ्ते में वैक्सीनेशन की देंगे रिपोर्ट
विभाग प्रमुख एक हफ्ते में वैक्सीनेशन की देंगे रिपोर्ट

जागरण संवाददाता, बठिडा : भारतीय चुनाव आयोग के निर्देशानुसार कोरोना वायरस के प्रसार की रोकथाम व विधानसभा चुनाव-2022 के मद्देनजर डीसी अरविद पाल सिंह संधू ने जिला अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें निर्देश दिया कि कोई भी अधिकारी या कर्मचारी टीकाकरण से वंचित न रहे। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि एक सप्ताह के भीतर सभी विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों को कोरोना वैक्सीन की पहली व दूसरी डोज लगाई जाए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी किसी गंभीर बीमारी के कारण टीकाकरण नहीं करवा पाता है तो उसके लिए संबंधित एसएमओ से संपर्क कर मेडिकल रिपोर्ट जमा करवाना अनिवार्य होगा। डीसी ने टीकाकरण पर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए प्रत्येक अधिकारी व कर्मचारी को पहली व दूसरी डोज दी जाए। उन्होंने विभिन्न विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वह अपने-अपने विभागों के कर्मचारियों का टीकाकरण करने के लिए जिम्मेदार होंगे। वहीं सभी विभागों के प्रमुखों के लिए कोरोना टीकाकरण के बाद जिला प्रशासनिक परिसर स्थित कोविड सेल रूम नंबर 215 में में अपने-अपने विभाग की रिपोर्ट को जमा करना अनिवार्य होगा।

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डीसी ने उपस्थित विभिन्न विभागों के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जिले में शत-प्रतिशत टीकाकरण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने आगे निर्देश दिए कि जिन क्षेत्रों में सामान्य आबादी का कम टीकाकरण हुआ है, वहां प्राथमिकता के आधार पर विशेष शिविर लगाकर टीकाकरण सुनिश्चित किया जाए। डीसी ने अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि जिले में कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए जिले में मैरिज पैलेस, क्लब और जिम आदि के संबंध में कोरोना की रोकथाम के संबंध में जारी निर्देशों का पालन किया जाए। उन्होंने कहा कि मैरिज पैलेसों, क्लबों व जिमों में कोरोना निर्देशों के किसी भी उल्लंघन या लापरवाही के मामले में संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी होगी।


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