दुकानदारों को निर्धारित लेवल के पटाखे बेचने की हिदायत
जासं, ब¨ठडा : डीसी दीपर्वा लाकड़ा ने दुकानदारों को दिवाली पर निर्धारित मापदंड वाले पटाखे ह
जासं, ब¨ठडा : डीसी दीपर्वा लाकड़ा ने दुकानदारों को दिवाली पर निर्धारित मापदंड वाले पटाखे ही बेचने के निर्देश दिए हैं। डीसी के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार पटाखों का स्तर 125 डीवी (ए) या फिर 145 डीवी (सी) का होना चाहिए। पटाखे चलाए जाने पर इसकी आवाज चार मीटर से दूर नहीं जानी चाहिए। पटाखों के निर्माता की ओर से डिब्बे पर इनके निर्माण में इस्तेमाल की गई सामग्री व केमिकल डिपार्टमेंट ऑफ एक्सप्लोजिव के निर्धारित मापदंडों के अनुसार होनी चाहिए। एडीसी (जनरल) शेना अग्रवाल ने बताया कि दिवाली के पास दुकानदारों की तरफ से एक्सप्लोजिव एक्ट की धाराओं का उल्लंघन कर पटाखों का भंडारण करने की आशंका रहती है। इस पर एसएसपी को निर्देश दिए गए हैं कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जानी चाहिए।