अब व्यापारिक संस्थानों में भी लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने पर होगा जुर्माना
पंजाब सरकार की ओर से जारी किए गए आदेशों के तहत लोगों को भारी भरकम जुर्माना लगाया जा रहा है।
जासं, बठिडा : कोरोना वायरस की महामारी को रोकने के लिए पंजाब सरकार की ओर से जारी किए गए आदेशों के तहत लोगों को भारी भरकम जुर्माना लगाया जा रहा है। इसके तहत अब मास्क न पहनने के अलावा क्वारंटाइन के आदेशों का उल्लंघन करने वालों के साथ-साथ अब व्यापारिक स्थानों, दुकानों व बसों में भी शारीरिक दूरी के नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। इसके चलते सार्वजनिक स्थलों पर मास्क न पहनने वाले को 500 रुपये जुर्माना लगाया गया है तो घरेलू क्वारंटाइन के आदेशों की उल्लंघना करने वाले को दो हजार रुपये जुर्माना लगाया है। इसी प्रकार सार्वजनिक स्थानों पर थूकने वालों को 500 रुपये व व्यापारिक स्थानों या दुकानों पर मालिकों द्वारा शारीरिक दूरी के नियमों का उल्लंघन करने पर दो हजार और बसों के मालिकों द्वारा उल्लंघन करने पर तीन हजार रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा कारों के लिए दो हजार तो ऑटो रिक्शा व मोटरसाइकिल पर 500 रुपये जुर्माना है। इसको लेकर डीसी बी श्रीनिवासन की ओर से चेतावनी भी दी गई है कि अगर कोई व्यक्ति इन नियमों का सही ढंग से पालन नहीं करता तो जुर्माना लगाने पर जुर्माना नहीं भरता तो उस पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।