लोक अदालत में 808 केसों का निपटारा, करोड़ों के अवार्ड पास
जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी की ओर से शनिवार को अदालतों में लोक अदालत का आयोजन किया गया।
जागरण संवाददाता, बठिडा :
जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी की ओर से शनिवार को अदालतों में लोक अदालत का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय लीगल सर्विसेज अथॉरिटी तथा पंजाब राज कानूनी सेवाएं अथॉरिटी के दिशा निर्देश पर जिला सेशन जज और अथॉरिटी के चेयरमैन कमलजीत लांबा की अगुआई में 18 बेंच लगाकर सिविल, क्रिमिनल अपील बैंक रिकवरी केस, प्री लिटिगेटिव से संबंधित केसों का निपटारा किया गया। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 4899 केस लगाए गए, जिनमें से 808 केसों का निपटारा किया गया। जबकि 2,51,44,301 रुपये के अवार्ड भी पास किए गए।
सिविल जज, सीजेएम कम जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी की सचिव मनीला चुघ ने बताया कि प्रत्येक 2 माह के बाद राष्ट्रीय लोक अदालत तथा हर महीने में लोक अदालत का आयोजन किया जाता है। अगर किसी भी पक्ष ने अपना केस लोक अदालत में लगाना हो तो वह संबंधित अदालत को दरखास्त दे सकता है। लोक अदालत के फैसले से दोनों पक्षों की जीत होती है और इनसे समय और पैसे का बचाव भी होता है। लोक अदालत के फैसले के खिलाफ कोई अपील नहीं की जा सकती। इनमें दोनों पक्षों की सहमति के साथ राजीनामा करवाए जाते हैं। इन लोक अदालतों के फैसले के जरिए कोर्ट फीस भी वापस होती है। उन्होंने बताया कि इसके अलावा परमानेंट लोक अदालत एडीआर सेंटर में स्थापित की हुई है। जिनमें पब्लिक सर्विसेज से संबंधित बिजली, पानी, टेलिफोन, ट्रांसपोर्ट, बीमा, आधार कार्ड, अस्पताल आदि केसों की सुनवाई की जाती है। इस परमानेंट लोक अदालत में एक करोड़ रुपये तक के क्लेम भी पास किए जा सकते हैं।