सिर्फ 10 फीसद जुर्माने के साथ जमा करवाएं प्रॉपर्टी व हाउस टैक्स
अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाकर 10 फीसद रिबेट का फायदा उठा सकते हैं।
जागरण संवाददाता, बठिडा
साल 2020-21 का जिन्होंने प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरा है, वह 30 सितंबर से पहले पहले अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाकर 10 फीसद रिबेट का फायदा उठा सकते हैं। जिन-जिन व्यक्तियों की ओर से साल 2013-14 से 2019-20 तक की प्रॉपर्टी टैक्स रिटर्न नगर निगम में फाइल नहीं की गई या किसी साल की रिटर्न या हाउस टैक्स बाकी है, उन व्यक्तियों के लिए पंजाब सरकार की ओर से सुनहरी मौका दिया गया है। वह अपना प्रॉपर्टी टैक्स, हाउस टैक्स 31 अक्टूबर तक बिना ब्याज, 10 फीसद पेनल्टी के साथ जमा करवा सकते हैं। नगर निगम के कमिश्नर बिक्रमजीत सिंह शेरगिल ने कहा कि निर्धारित की गई तिथि के बाद 1 नवंबर 2020 से 20 फीसद जुर्माना तथा 18 फीसद सालाना ब्याज के साथ बकाया प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली की जाएगी। नगर निगम कमिश्नर ने आगे कहा कि अगर समय पर टैक्स जमा नहीं करवाया जाता तो प्रॉपर्टी टैक्स वसूलने के लिए पीएमसी एक्ट 1976 की धारा 136 के अधीन कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने संबंधित खपतकारों से अपील की है कि वे समय पर अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाकर सरकार की ओर से दी गई छूट का फायदा उठाएं।