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अब पर्यावरण एक्ट व प्रोवेंशन आफ क्रूएलिटी टू एनीमल्ज के तहत दर्ज किए मामले

गुरप्रेम लहरी ब¨ठडा दैनिक जागरण की ओर से शुरू किया गया अभियान रंग लाने लगा है। ब¨ठडा में अब पर्याव

By JagranEdited By: Published: Tue, 23 Jan 2018 01:02 AM (IST)Updated: Tue, 23 Jan 2018 01:02 AM (IST)
अब पर्यावरण एक्ट व प्रोवेंशन आफ क्रूएलिटी टू एनीमल्ज के तहत दर्ज किए मामले
अब पर्यावरण एक्ट व प्रोवेंशन आफ क्रूएलिटी टू एनीमल्ज के तहत दर्ज किए मामले

गुरप्रेम लहरी ब¨ठडा

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दैनिक जागरण की ओर से शुरू किया गया अभियान रंग लाने लगा है। ब¨ठडा में अब पर्यावरण एक्ट 1986 व प्रोवेंशन आफ क्रूएलिटी टू एनिमल के तहत मामले दर्ज करने की शुरुआत हो चुकी है। ब¨ठडा में फिलहाल तीन मामले इन धाराओं तहत दर्ज किए गए हैं, लेकिन अब इनसे पहले दर्ज किए गए मामलों पर भी पुलिस दोबारा से जांच कर रही है । धारा 188 के तहत दर्ज किए गए पहले के मामलों को भी पर्यावरण एक्ट व प्रोवेंशन आफ क्रूयलिटी टू एनिमल में शिफ्ट करने की कार्रवाई शुरु कर दी गई है। ब¨ठडा जिले में इस बार चाइना डोर बेचने के मामले में अब तक 27 मामले दर्ज किए गए।

गैर जमानती धाराओं के तहत दर्ज किए केस

कोतवाली पुलिस के हवलदार जसवंत ¨सह ने गुप्त सूचना के आधार पर पुराना थाना के पास चाइना डोर बेच रहे मोहित बांसल को काबू कर उसके पास से 15 गट्टू चाइना डोर बरामद की। कोतवाली पुलिस ने ही पटियाला फाटक के पास से आरोपी ¨प्रस को काबू कर उससे 15 गट्टू बरामद किए। आरोपी के खिलाफ पुलिस ने धारा 188, इनवायरमेंट एक्ट, 1986 के तहत केस दर्ज कर लिया है। उधर, थाना सिविल लाइन पुलिस ने गणेश नगर से आरोपियों चिराग व बल¨वदर ¨सह को काबू कर उनके पास से 34 गट्टू चाइना डोर बरामद की। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 188, इनवायरमेंट एकट 1986 आर परवेंशन आफ क्रूल्टी टू एनिमल एक्ट 1960 के तहत केस दर्ज कर लिया है। वहीं सीआईए-2 पुलिस ने परस राम नगर से आरोपी खुशदीप ¨सह को काबू कर उससे 25 गट्टू समेत काबू किया। पुलिस ने इस संबंध में आरोपी के खिलाफ धारा 188 के तहत केस दर्ज कर लिया है।

पहले 188 के तहत होती थी औपचारिकता

ब¨ठडा पुलिस की ओर से इससे पहले धारा 188 के तहत ही मामले दर्ज किए जाते थे लेकिन पुलिस पर दबाव बनाया गया कि एनजीटी के तहत मामले दर्ज किए जाएं। एनजीटी की ओर से जारी किए गए आदेशों में पर्यावरण एक्ट, प्रोवैंशन आफ क्रयलिटी टू एनिमलज,वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहत मामला दर्ज किया जा सकता है। पुलिस को एनजीटी की गाइडलाइन दिखाई गई और उसके तहत मामला दर्ज करने के लिए प्रेरित किया गया। इसके बाद पुलिस ने पहली बार कार्रवाई करते हुए 188 के साथ साथ इन धाराओं के तहत भी मामला दर्ज किए गए।

संस्थाओं ने निभाई अहम भुमिका

चाइना डोर के खिलाफ समाज सेवी संगठनों ने अहम भूमिका निभाई। इसके कारण जिले में चाइना डोर के खिलाफ एक लहर बन गई और पुलिस को चाइना डोर बेचने वालों के खिलाफ मामले दर्ज करने पड़े। पहले 188 के तहत ही कार्रवाई गई लेकिन बाद में गैर जमानती धाराओं के तहत मामले दर्ज किए गए। ब¨ठडा की समाज सेवी संस्थाएं नौजवान वेलफेयर सोसायटी, ऑन एसोसिएशन अआऊ एक्टिव एनजीओज,यूनाइटेड वेलफेयर सोसायटी , आसरा वेलफेयर सोसायटी आदि संस्थाएं बहुत एक्टिव रहीं। उनके सहयोग से ही पुलिस की सख्ताई संभव हो पाई है।

जरूरत पड़ी तो 304 के तहत भी दर्ज करेंगे मामले : एसएसपी

ब¨ठडा के एसएसपी नवीन ¨सगला ने कहा कि चाइना डोर के खिलाफ पूरी सख्ताई से काम किया जा रहा है। हमें अगर जरूरत पड़ी तो 188 के अलावा प्रोवेंशन आफ क्रूएलिटी टू एनिमल,पर्यावरण एक्ट व वाइल्ड लाइफ व 307 व 304 धारा के तहत भी मामले दर्ज करेंगे।

जागरण ने निभाई अहम भूमिका : आइजी

ब¨ठडा जोन के आई मुख¨वदर ¨सह छीना ने कहा कि दैनिक जागरण ने चाइना डोर के खिलाफ जहां लोगों में जागरुकता पैदा की वहीं पुलिस को शहर में बिकने वाली डोर के बारे में भी परिचित कराया। चाइना डोर बेचने वालों को दबोचने में जागरण की ओर से अहम भूमिका निभाई गई।


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