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हत्या के केस से महिला बरी, पुरुष को 20 साल कैद व जुर्माना

जिला व सेशन जज वरिदर अग्रवाल की अदालत ने हत्या के केस में आरोपित महिला को बाइज्जत बरी करने का आदेश सुनाया है।

By JagranEdited By: Published: Wed, 13 Oct 2021 02:52 PM (IST)Updated: Wed, 13 Oct 2021 02:52 PM (IST)
हत्या के केस से महिला बरी, पुरुष को 20 साल कैद व जुर्माना
हत्या के केस से महिला बरी, पुरुष को 20 साल कैद व जुर्माना

संवाद सहयोगी, बरनाला

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जिला व सेशन जज वरिदर अग्रवाल की अदालत ने हत्या के केस में आरोपित महिला को बाइज्जत बरी करने का आदेश सुनाया है। थाना शैहणा को सुखबीर सिंह ने बयान दर्ज करवाए थे कि उसके पिता सैंबर सिंह ने उसकी मां मनदीप कौर उर्फ करमो पर कातिलाना हमला करके गंभीर घायल कर दिया था। इलाज के दौरान मां की मौत हो गई थी। सैंबर सिंह व उसकी महिला दोस्त रणजीत कौर के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया था। सुनवाई के दौरान रणजीत कौर के वकील जगसीर सिंह धालीवाल की दलीलों से सहमत होते हुए अदालत ने रणजीत कौर को बाइज्जत बरी कर दिया जबकि सैंबर सिंह को 20 वर्ष की कैद व 50 हजार रुपये जुर्माना किया है। --------------------

पैरोल पर गया कैदी नहीं लौटा, मामला दर्ज

संवाद सहयोगी, बरनाला

थाना धनौला पुलिस ने पैरोल पर गए कैदी के जेल वापस न लौटने पर मामला दर्ज किया है। पुलिस को केंद्रीय जेल पटियाला के सुपरिटेंडेंट द्वारा जारी पत्र नंबर-1350 का हवाला देते हवलदार रणजीत सिंह ने बताया कि कैदी नंबर 9497-561 पीटीए चतर सिंह उर्फ चतरा निवासी कट्टू आठ सप्ताह की पैरोल पर गया था। 25 अगस्त को पैरोल से वापस जेल में आना था कितु अभी तक वह जेल में हाजिर नहीं हुआ है। माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करने पर मामला दर्ज किया है।

थाना सदर की पुलिस ने एक व्यक्ति को 12 बोतल अवैध शराब सहित काबू किया है। सहायक थानेदार जगसीर सिंह ने बताया कि वह पुलिस पार्टी सहित माता गुलाब कौर चौक में मौजूद थे। सूचना मिली कि मनिदर सिंह उर्फ मनी बाहरी राज्य से शराब लाकर शहर में बेचने का आदी है। पुलिस ने मनिदर सिंह को 12 बोतल अवैध शराब सहित काबू कर आबकारी एक्ट तहत मामला दर्ज कर लिया है।


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