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बरनाला के दुकानदारों के लिए नए दिशा-निर्देश

कोरोना महामारी के मद्देनजर डीसी तेज प्रताप सिंह फूलका ने विभिन्न जरूरी सामान की दुकानें व सेवाओं संबंधी निर्देश जारी किए हैं।

By JagranEdited By: Published: Sun, 09 May 2021 06:50 PM (IST)Updated: Sun, 09 May 2021 06:50 PM (IST)
बरनाला के दुकानदारों के लिए नए दिशा-निर्देश
बरनाला के दुकानदारों के लिए नए दिशा-निर्देश

जिला बरनाला में जरुरी वस्तुओं की दुकानों संबंधी समय हुआ निर्धारित

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--दुकानों में कारोबार करते समय कोविड प्रोटोकाल की पालना करना जरुरी-डीसी फूलका

फोटो-21

जागरण संवाददाता, बरनाला

कोरोना महामारी के मद्देनजर डीसी तेज प्रताप सिंह फूलका ने विभिन्न जरूरी सामान की दुकानें व सेवाओं संबंधी निर्देश जारी किए हैं। यह निर्देश दस मई से लागू होंगे। नए निर्देशों अनुसार सोमवार से शुक्रवार के अलावा माह की एक से 15 तारीख तक जो बुधवार आएगा, उस दिन ग्रुप ए में दर्ज दुकानें सुबह सात बजे के बाद दोपहर तीन बजे तक रेडीमेड कपड़े की सभी दुकानें, बच्चों के प्रोडक्ट व कपड़े, बिल्डिग व माकन के निर्माण के लिए प्रयोग होने वाले उपकरण स्टोर, लकड़ी के काम से संबंधित दुकानें, सीमेंट व बजरी की दुकानें, हार्डवेयर आईटम, टूलज, मोटर, पाइप आदि की दुकानें, कारें, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, खेतीबाड़ी से संबंधित उपकरण, साइकिल की सेल, रिपयेर, स्पेयर पा‌र्ट्स की दुकानें, टायरों के पैंचर लगाने की दुकानें, फोटो स्टेट की दुकानें व मोबाइल की सेल व रिपेयर संबंधी दुकानें खुली रहेंगी।

इसी तरह मंगलवार व वीरवार के अलावा माह की 16 से 31 तरीख तक जो बुधवार आएगा, उस दिन ग्रुप बी में दर्ज दुकानें सुबह सात बजे से बाद दोपहर तीन बजे तक घरों में प्रयोग होने वाले बिजली उपकरण जैसे कि टीवी, फ्रिज, एसी आदि की सेल व रिपेयर, कम्पयूटर के हार्डवेयर व साफ्टफेयर की दुकानें, फर्नीचर की दुकानें, ड्राइक्लीन की दुकानें, टेलर, सिलाई-कढ़ाई की दुकानें, सुनार की दुकानें, कोसमेटिक की दुकानें, बर्तन आदि, फोटो स्टूडियो, खेलों की दुकान, बूट व मोची की दुकानें, एनकों की दुकानें, कार मोटरसाइकिल, कामर्शियल वाहन आदि की एजेंसियां, प्रिटिग प्रेस, मॉल्ज जैसे कि ईजीडे, डी मार्ट की दुकानें खुली रहेंगी।

ग्रुप सी के तहत सोमवार से शुक्रवार तक सुबह सात बजे से बाद दोपहर तीन बजे तक करियाना, सरकारी डिपो, ई-कॉमर्स, कोरियर, मिठाई की दुकानें, केवल होम डिलीवरी के लिए खुली रहेंगी। इसके बिना ग्रुप सी के तहत सोमवार से शुक्रवार तक सुबह सात बजे से शाम पांच बजे तक रिटेल व होलसेल शराब के ठेके बिना अहातों के खुलने की आज्ञा व फास्ट फूड की दुकानें, फास्ट फूड रेहड़ियां केवल होम डिलीवरी के लिए खुली रहेंगी। ग्रुप डी के तहत सोमवार से रविवार तक समूह सरकारी व प्राइवेट अस्पताल, डिस्पेंसरी, केमिस्ट शाप, स्केन सैंटर, मेडिकल उपकरण की दुकानें, लेबोटरी, कलीनिक, नर्सिंग होम, एम्बुलेंस आदि, सेहत सेवाओं से संबंधित कर्मचारी, डाक्टर नर्स, पैरा मेडिकल स्टाफ, समूह सरकारी व प्राइवेट अस्पतालों में काम करने वाले कर्मचारी, अधिकारी, पैट्रोल पंप, सीएनजी पंप व पंपों के साथ लगती पैंचरों की दुकानें 24 घंटे खुली रहेंगी। सोमवार से रविवार तक सुबह सात से शाम पांच बजे तक डेयरी, ब्रेड, दूध व अंडे, डेयरी उत्पाद जैसे कि दही, पनीर, मक्खन आदि, दोधियों की दूध की ढुलाई, दूध की डेयरी, फल व सब्जियों की दुकानें, रेहड़ी, मीट मच्छी व पोल्ट्री उत्पाद की दुकानें व एलपीजी गैस सिलेंडर की एजेंसियां खुली रहेंगी। इसी तरह सोमवार से रविवार तक सुबह नौ बजे से रात नौ बजे तक रैस्टोरैंट, बेकरी व कन्फैंक्शनरी केवल होम डिलीवरी के लिए खुले रहेंगे। समूह वर्किंग डेय वाले दिन बैंक केवल पचास फीसदी स्टाफ के साथ, बैंकिग कोरसपोडैटस बीसी, कस्टमर सर्विस प्वाइंट सीएसपीएस, पोस्ट आफिस।


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