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बुजुर्ग महिला को थप्पड़ मारने के बाद बेटे को भी थाने ले जाकर पीटा

बुधवार देर शाम सेखां रोड गली नंबर-एक बरनाला में पड़ोसियों द्वारा आपस में झगड़ा होने के बाद वीरवार को जांच करने पहुंचे पुलिस कर्मियों द्वारा एक मंदिर संचालक बुजुर्ग महिला को थप्पड़ मारने का मामला अभी ठंडा नहीं पड़ा।

By JagranEdited By: Published: Fri, 21 Jan 2022 11:06 PM (IST)Updated: Fri, 21 Jan 2022 11:06 PM (IST)
बुजुर्ग महिला को थप्पड़ मारने के बाद बेटे को भी थाने ले जाकर पीटा
बुजुर्ग महिला को थप्पड़ मारने के बाद बेटे को भी थाने ले जाकर पीटा

अरिहत गर्ग, बरनाला : बुधवार देर शाम सेखां रोड गली नंबर-एक बरनाला में पड़ोसियों द्वारा आपस में झगड़ा होने के बाद वीरवार को जांच करने पहुंचे पुलिस कर्मियों द्वारा एक मंदिर संचालक बुजुर्ग महिला को थप्पड़ मारने का मामला अभी ठंडा नहीं पड़ा कि पुलिस ने बुजुर्ग महिला के बेटे को थाने ले जाकर उसकी बेरहमी से पिटाई कर देर रात घर छोड़ दिया। जिसे पारिवारिक सदस्यों ने शुक्रवार को सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया।

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बुजुर्ग महिला निर्मला देवी ने बताया कि बुधवार को उसके बेटे ओम दत्त का पड़ोसी काला से झगड़ा हो गया था। इसी दौरान काला ने अपने सहयोगियों को बुलाकर ओम दत्त से मारपीट की। इसकी सूचना मिलते ही पुलिस पार्टी ने दोनों पक्षों को शांत करवाया। अगले दिन घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने ओमदत्त की पिटाई शुरू कर दी। उसके बचाव में आई बुजुर्ग महिला को भी थप्पड़ जड़ दिया था। पीड़िता बुजुर्ग महिला ने इंसाफ के लिए एसएसपी बरनाला को शिकायत कर उक्त पुलिस मुलाजिमों पर कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं घटनास्थल पर पहुंची पुलिस पार्टी ने सोमदत्त को थाने में ले जाकर पिटाई करने के आरोप भी लगाए। डीएसपी राजेश स्नेही ने कहा कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। जो भी आरोपित पाया गया उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 25-26 जनवरी तक जिला प्रबंधकीय परिसर के इर्द-गिर्द का एरिया नो फ्लाई जोन घोषित: डीसी

बरनाला में इस वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस जिला प्रबंधकीय परिसर में मनाया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर कम जिला मैजिस्ट्रेट कुमार सौरभ राज ने सुरक्षा प्रबंधों के मद्देनजर धारा 144 तहत 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाने वाली जगह जिला प्रबंधकीय परिसर के आसपास पांच किलोमीटर के दायरे में 25 व 26 जनवरी को नो फ्लाई जोन घोषित किया है। इस समय दौरानसमागम वाली जगह के पांच किलोमीटर के दायरे में कैमरा ड्रोन,हथियारबंद व्यक्ति, पैरा ग्लाइडर्स, पैरा मोटर्स, गुब्बारे आदि उड़ाने पर पाबंदी होगी।


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