उपभोक्ता फोरम का नाम खप्तकार कमिशन रखा
बरनाला खप्तकार सुरक्षा एक्ट 2019 लागू होने के उपरांत व जिले में 20 लाख तक के केस फाइल हो पाएंगे।
संवाद सूत्र, बरनाला : खप्तकार सुरक्षा एक्ट 2019 लागू होने के उपरांत व जिले में 20 लाख रुपये की जगह एक करोड़ तक के केस दायर किए जा सकेंगे। 15-07-2020 को भारत सरकार ने नोटीफिकेशन करके नया खप्तकार सुरक्षा एक्ट 2019 लागू कर दिया है, जो कि 20-07-2020 से निर्माण में आ गया है। इससे जिला खप्तकार फोरम का नाम बदल कर जिला खपतकार कमिशन पड़ गया है, पहले सिर्फ 20 लाख रुपये तक के केस पड़ सकते थे, जिनकी लिमिट सरकार ने 1 करोड़ कर दी है। नए एक्ट से पहले शिकायतकर्ता ने जिस जगह से सामान खरीदा हुआ था, सिर्फ उस जगह ही शिकायत या काम करता है, वह उस जगह की जिला खप्तकार कमिशन में भी केस दायर कर सकता है। इससे खप्तकार की सहुलियत के लिए शिकायत करने का दायरा भी बढ़ा दिया गया है।