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पटाखा जखीरा मामले में आरोपित को मिली जमानत

स्थानीय पटाखा व्यापारी प्रदीप कुमार रिकू को अदालत द्वारा पटाखा मामले में जमानत दे दी है।

By JagranEdited By: Published: Fri, 15 Jan 2021 10:25 PM (IST)Updated: Fri, 15 Jan 2021 10:25 PM (IST)
पटाखा जखीरा मामले में आरोपित को मिली जमानत
पटाखा जखीरा मामले में आरोपित को मिली जमानत

संवाद सहयोगी, बरनाला : स्थानीय पटाखा व्यापारी प्रदीप कुमार रिकू को अदालत द्वारा पटाखा मामले में जमानत दे दी है। इससे आरोपित के आरोप में भी राहत देते धारा 9बी लगाई गई है व धारा 5 हटा दी गई है। बरनाला पुलिस द्वारा पटाखा गोदाम मामले में छह जनवरी को भगत सिंह रोड नजदीक जैन हैप्पी स्कूल पटाखा व्यापारी के गोदाम से तीन पेटी पटाखा बरामद करके केस दर्ज किया था। जिसमें पुलिस द्वारा पटाखा गोदाम मामले में प्रदीप कुमार उर्फ रिकू पुत्र रुकमेश कुमार निवासी किला मोहल्ला बरनाला को अदालत में पेश किया गया, जहां आरोपित को बठिडा जेल भेज दिया गया। आरोपित के खिलाफ लगाई धारा को हटाकर अदालत ने आरोपित को राहत प्रदान की है।पुलिस द्वारा 10 दिनों में आरोपित पर एक पटाखा और दो चाइनीज डोर मामले में तीन केस दर्ज करके एक दर्जन मामले अब तक दर्ज होने के कारण धारा 5 लगाई गई थी। जिसको लेकर अदालत द्वारा पुलिस को फटकार लगाते हुए धारा में आरोप कम करने के आदेश सुनाए थे, वहीं आरोपित को 15 जनवरी अदालत में पेश किया गया। जहां अदालत द्वारा आरोपित की जमानत याचिका मंजूर करते हुए जमानत दी है, वहीं आरोपित पर आरोप कम करके धारा 9बी के तहत कार्रवाई की गई।

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एडवोकेट दीपक राय जिदल ने कहा कि प्रदीप कुमार उर्फ रिकू पुत्र रुकमेश कुमार निवासी किला मोहल्ला बरनाला को अदालत में पेश किया गया, जहां अदालत ने आरोपित को जमानत दे दी है। वहीं आरोपित के आरोप में भी राहत देते धारा 9बी लगाई गई है व धारा 5 हटा दी गई है।


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