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उपभोक्ता फोरम ने नेशनल इंशोरेस कंपनी को 15 लाख का जुर्माना देने का आदेश दिया

बरनाला उपभोक्ता फोरम ने नेशनल इंसोरेंश कंपनी को मृतक के परिवार को मुआवजा देने का निर्देश।

By JagranEdited By: Published: Wed, 22 Jul 2020 09:58 PM (IST)Updated: Wed, 22 Jul 2020 09:58 PM (IST)
उपभोक्ता फोरम ने नेशनल इंशोरेस कंपनी को 15 लाख का जुर्माना देने का आदेश दिया
उपभोक्ता फोरम ने नेशनल इंशोरेस कंपनी को 15 लाख का जुर्माना देने का आदेश दिया

जागरण संवाददाता, बरनाला :

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उपभोक्ता फोरम ने नेशनल इंसोरेंश कंपनी को मृतक के परिवार को बीमा का 15 लाख रुपये देने का एक अहम फैसला सुनाया है। सुखविदर कौर पत्नी जगसीर सिंह निवासी गुरु तेग बहादर नगर बरनाला ने जिला उपभोक्ता फोरम को शिकायत दर्ज करवाई थी कि उसके पति ने नेशनल इंशोरेस कंपनी से अपने मोटरसाइकिल की इंशोरेस करवाई थी व इसके साथ ही 15 लाख का एक्सीडेंट कवर भी करवाया था। 24 मई 2019 को जगसीर सिंह की सड़क हादसे में मौत हो गई थी। जिसके बाद शिकायतकर्ता ने इंशोरेंस कंपनी के पास क्लेम के लिए पत्र दिया, परंतु कंपनी ने खारिज कर दिया। जिसके बाद उनको बजबूरन उपभोक्ता फोरम के पास गुहार लगानी पड़ी। उपभोक्ता फोरम के समक्ष इंशोरेस कंपनी ने दलीद दी कि मृतक का ड्राइविग लाइसेंस ठीक नहीं था व केवल नान ट्रांस्पोर्ट प्रयोग के लिए था। इसलिए लाइसेंस पर मोटरसाइकिल नहीं चलाया जा सकता। उपभोक्ता फोरम के कुलजीत सिंह व तेजिदर सिंह ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुनाते हुए कंपनी को मृतक क्लेम 15 लाख रुपये देने के आदेश किए व पांच हजार रुपये हरजाने के रूप में देने के निर्देश दिए।


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