राष्ट्रीय लोक अदालत में 1980 मामलों की सुनवाई, 465 निपटाए
बरनाला जिला कानूनी सेवाएं अथार्टी ने नेशनल लीगल सर्विस अथार्टी नई दिल्ली के निर्देश पर फैसले किए।
जागरण संवाददाता, बरनाला : जिला कानूनी सेवाएं अथार्टी ने नेशनल लीगल सर्विस अथार्टी नई दिल्ली व पंजाब स्टेट लीगल सर्विस अथार्टी, एसएएस नगर मोहाली की हिदायत अनुसार वरिदर अग्रवाल जिला व सेशनज जज-सहित-चेयरमैन जिला कानूनी सेवाएं अथार्टी, बरनाला की अध्यक्षता में जिला कोर्ट कांप्लेक्स बरनाला में नेशनल लोक अदालत आयोजित की गई। वरिदर अग्रवाल जिला व सेशनज जज ने बताया कि इस लोक अदालत में हर तरह के प्रीलीटिगेटिव व पेंडिग मामलों की सुनवाई करने के लिए व आपसी रजामंदी व आपसी सहमति के साथ निपटाने के लिए ललित कुमार सिगला (जिला जज फैमिली कोर्ट), बरजिंदर पाल सिंह (एडिशनल जिला व सेशनज जज), अमरिन्दर पाल सिंह (एसीजेएम), वनीत कुमार नारंग (सीजेएम), गुरबीर सिंह (एसीजेएसडी), राजिन्दर सिंह नागपाल (जेएमआईसी) व कुलविन्दर कौर (जेएमआईसी) कुल 7 बैच का गठन किया गया। इस लोक अदालत में 1980 मामलों की सुनवाई की गई व 465 मामलों का आपसी रजामंदी के साथ निपटारा किया गया व 4,87,30,522 रुपए के अवार्ड पास किए गए। जिला व सैशन जज बरनाला व सचिव जिला कानूनी सेवाएं अथार्टी द्वारा जानकारी दी गई कि लोक अदालतों में सस्ता व जल्दी न्याय मिलता है। इस के अलावा आपसी रजामंदी के साथ झगड़े निपटाएं जाते है7 लोक अदालत में फैसला होने के साथ केस में लगी कोर्ट फीस वापिस मिल जाती है व इसके फैसले के खिलाफ कोई अपील भी नहीं होती।