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दो साल तक मिलेगी कोरोना से मरे अंशदाता के परिजनों को सहायता

कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा कोविड 19 के कारण जिन बीमाकृत व्यक्ति को मिलेगा फायदा।

By JagranEdited By: Published: Wed, 16 Jun 2021 05:05 PM (IST)Updated: Wed, 16 Jun 2021 05:52 PM (IST)
दो साल तक मिलेगी कोरोना से मरे अंशदाता के परिजनों को सहायता
दो साल तक मिलेगी कोरोना से मरे अंशदाता के परिजनों को सहायता

जागरण संवाददाता, बरनाला :

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कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा कोविड 19 के कारण जिन बीमाकृत व्यक्तियों की मृत्यु हुई है, उनके आश्रितों को राहत प्रदान की जा रही है। यह योजना 24 मार्च 2020 से 2 वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी है। क्लेम कंसलटेंट हरिदर सिंह सिद्धू ने बताया कि कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 2 (9) के अंतर्गत जो बीमाकृत व्यक्ति कर्मचारी थे तथा जिनकी केाविड 19 बीमारी के कारण मृत्यु हुई, उनके परिवार को नियम व शर्तों के पूरा होने पर योजना का लाभ मिलेगा।

ये है नियम

मृतक बीमाकृत व्यक्ति ईएसआइ के आनलाइन पोर्टल पर कोविड 19 रोग के निदान की तिथि से कम से कम तीन माह पूर्व पंजीकृत होना चाहिए।

मृतक बीमाकृत व्यक्ति कोविड 19 रोग के निदान के समय बीमा योग्य रोजगार में होना चाहिए तथा रोग के निदान से ठीक पहले अधिकतम एक वर्ष की अवधि के दौरान उसके लिए कम से कम 70 दिन के अंशदान भुगतान होना चाहिए।

मृतक बीमाकृत व्यक्ति के पात्र आश्रितों को बीमाकृत के औसत वेतन की 90 प्रतिशत दर से प्रतिमाह भुगतान किया जाएगा तथा इसका भुगतान सीधा उनके बैंक खाते में होगा योजना के अंतर्गत राहत की न्यूनतम राशि 1800 प्रतिमाह है।

योजना के अंतर्गत राहत हेतु दावा, कोविड-19 की पाजिटिव रिपोर्ट तथा बीमाकृत व्यक्ति के मृत्यु प्रमाणपत्र की प्रति सहित किसी भी निकटतम ईएसआइ की शाखा कार्यालय में किया जा सकता है, दावा प्रस्तुत करने के 15 दिन भीतर निपटान कर दिया जाएगा।

कोविड 19 रोग से ग्रस्त बीमाकृत व्यक्ति के वेतन के 70 प्रतिशत की दैनिक दर से चिकित्सक द्वारा प्रमाणित बीमारी के कारण कार्य से अनुपस्थिति की अवस्था में बीमारी हित लाभ प्राप्त कर सकता है, बीमारी हितलाभ एक वर्ष की अवधि में अधिकतम 91 दिन के लिए लिया जा सकता है तथा बीमारी हितलाभ प्राप्त करने के लिए बीमाकृत व्यक्ति का संबंधित अंशदान अवधि में न्यूनतम 78 दिन का अंशदान भुगतान किया होना चाहिए।

बीमाकृत व्यक्ति की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु की स्थिति में बीमाकृत व्यक्ति के परिवार के सबसे बड़े जीवित सदस्य को अथवा बीमाकृत व्यक्ति का अंतिम संस्कार करने वाले व्यक्ति को 15000 की सहायता राशि दी जाएगी।


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