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चेक बाउंस के मामले में महिला को छह महीने कैद

न्यायाधीश हरप्रीत कौर की अदालत ने चेक बाउंस के एक मामले में कश्मीर कौर नाम की महिला को छह महीने की सजा सुनाई है।

By JagranEdited By: Published: Sat, 25 Sep 2021 05:28 PM (IST)Updated: Sat, 25 Sep 2021 05:28 PM (IST)
चेक बाउंस के मामले में महिला को छह महीने कैद
चेक बाउंस के मामले में महिला को छह महीने कैद

जासं, अमृतसर: न्यायाधीश हरप्रीत कौर की अदालत ने चेक बाउंस के एक मामले में कश्मीर कौर नाम की महिला को छह महीने की सजा सुनाई है। नाग कलां निवासी जतिदर सिंह ने कोर्ट में दायर की याचिका में बताया था कि मजीठा रोड स्थित मून एवेन्यू निवासी बलविदर कौर की पत्नी कश्मीर कौर उनकी परिचित थीं। कुछ साल पहले कश्मीर कौर ने उन्हें बताया था कि वह कारोबार करना चाहती हैं और उसे दो लाख रुपये की जरूरत है। इस पर उन्होंने महिला को दो लाख रुपये फ्रेंडली लोन मुहैया करवा दिया था। बदले में उससे एक सिक्योरिटी चेक लिया था लेकिन समय रहते कश्मीर कौर ने पैसे नहीं लौटाए। जब उन्हें पैसे मिलने की उम्मीद खत्म हो गई तो उन्होंने कश्मीर कौर का दिया चेक अपने बैंक खाते में कैश करवाने के लिए लगा दिया जो उपयुक्त राशि नहीं होने पर बाउंस हो गया। इसके बाद उन्होंने 21 नवंबर 2016 को कश्मीर कौर के खिलाफ केस दायर कर दिया। महिला काफी समय तक कोर्ट में पेश नहीं हुई। इस पर 16 मई 2017 को कोर्ट ने उसे भगोड़ा घोषित कर दिया। हालांकि बाद में महिला कोर्ट में पेश हो गई और उसे जमानत करवानी पड़ी। अब कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए उसे छह महीने की सजा सुनाई है। वकील नमित मेहता ने बताया कि सजा बढ़ाने के लिए वह अब सेशन कोर्ट में अपील दायर करेंगे।

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