पत्नी के हत्यारे को उम्रकैद
अमृतसर : अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश सरबजीत ¨सह धालीवाल की अदालत ने पत्नी के हत्यारे संदीप ¨सह को उम्रकैद और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
जागरण संवाददाता अमृतसर : अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश सरबजीत ¨सह धालीवाल की अदालत ने पत्नी के हत्यारे संदीप ¨सह को उम्रकैद और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जानकारी के मुताबिक, रामबाग थाने की पुलिस ने 10 फरवरी 2017 को पवन नगर निवासी संदीप ¨सह के खिलाफ हत्या के आरोप में केस दर्ज किया था। एफआइआर के मुताबिक संदीप ¨सह की घटना से तीन साल पहले अमनप्रीत कौर नाम की युवती से शादी हुई थी। शादी के बाद अमनप्रीत कौर को संतान नहीं हो रही थी। इसी बात को लेकर परिवार में झगड़ा रहने लगा। घटना वाले दिन संदीप ¨सह और अमनप्रीत कौर ने विवाद हुआ और गुस्से में आकर संदीप ¨सह ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी।