एपिक फोटो आइडी कार्ड के बिना भी वोटर कर सकेंगे मतदान
अमृतसर 19 मई को वोटर एपिक फोटो आइडी कार्ड के बिना भी मतदान कर सकेंगे।
जागरण संवाददाता, अमृतसर
19 मई को वोटर एपिक फोटो आइडी कार्ड के बिना भी मतदान कर सकेंगे। कुछ लोग वोटर कार्ड नहीं होने के चलते परेशान थे। क्योकि उनके पास चुनाव कमीशन की तरफ से जारी वोटर फोटो पहचान पत्र (एपिक वोटर आइडी कार्ड) नहीं थे। भारत सरकार के चुनाव कमिश्नर ने ऐसे वोटरों की मुश्किल दूर करते हुए उनके लिए पहचान के सुबूत के तौर पर 11 दस्तावेजों को मंजूरी प्रदान कर दी है। चुनाव कमिश्नर डॉ. एस करुणा राजू ने यह हिदायतें सभी जिला अधिकारियों को भेज दी हैं।
यह पहचान पत्र दिखाकर डाल सकते हैं वोट
जिन वोटरों के पास वोटिग कार्ड नहीं वे अपने पासपोर्ट, ड्राइविग लाइसेंस, आधार कार्ड, पेन कार्ड, सेहत बीमा कार्ड और फोटो सहित पेंशन दस्तावेज दिखा कर पोलिग स्टेशन पर मतदान कर सकेंगे। इसके अलावा केंद्र / प्रदेश सरकार / पब्लिक क्षेत्र के दायरे या पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने मुलाजिमों को जारी सर्विस पहचान पत्र, बैंक / डाकखाना द्वारा जारी फोटो सहित पासबुक, मनरेगा जॉब कार्ड, एमपी / एमएलए द्वारा जारी पहचान पत्र दिखा कर भी मतदाता वोट कर सकेंगे।
एआरओज को हिदायतें जारी कर दी हैं
पंजाब के चुनाव कमिश्नर डॉ. एस करुणा राजू द्वारा हिदायतों में कहा गया है कि जिन वोटरों के पास एपिक फोटो आईडी कार्ड नहीं, वे भी मतदान कर सकते हैं। लेकिन उनके पास चुनाव कमिश्नर द्वारा मंजूरशुदा पहचान पत्र होना चाहिए। इसके लिए सभी एआरओज को हिदायतें जारी कर दी गई हैं।
-डॉ. हिमांशु अग्रवाल, अतिरिक्त जिला चुनाव अधिकारी, अमृतसर।
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