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एमके होटल के सामने खुली सिगरेट बेच रहे थे विक्रेता, दस हजार का चालान काटा

रंजीत एवेन्यू स्थित होटल एमके के सामने तंबाकू युक्त पदार्थ बेचने वाले तीन दुकानदारों के यहां दूसरी बार रेड की गई है।

By JagranEdited By: Published: Tue, 27 Jul 2021 11:00 PM (IST)Updated: Tue, 27 Jul 2021 11:00 PM (IST)
एमके होटल के सामने खुली सिगरेट बेच रहे थे विक्रेता, दस हजार का चालान काटा
एमके होटल के सामने खुली सिगरेट बेच रहे थे विक्रेता, दस हजार का चालान काटा

जागरण संवाददाता, अमृतसर : रंजीत एवेन्यू स्थित होटल एमके के सामने तंबाकू युक्त पदार्थ बेचने वाले तीन दुकानदारों के यहां दूसरी बार रेड की गई है। सिविल सर्जन डा. चरणजीत सिंह द्वारा गठित टीम में शामिल जिला टीबी अधिकारी डा. नरेश चावला, डिप्टी मास मीडिया आफिसर अमरदीप सिंह, बलजीत सिंह पवन कुमार व अरुण कुमार ने यहां छापामारी की। इस दौरान तीनों विक्रेता खुली सिगरेट बेचते हुए पाए गए। वहीं खरीददार भी इन दुकानों के बाहर खड़े होकर कश खींच रहे थे। टीम ने तीनों दुकानदारों से दस हजार रुपये जुर्माना वसूला है।

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जिला टीबी अधिकारी डा. नरेश चावला ने बताया कि भारत सरकार द्वारा 21 जुलाई, 2020 से यह अनिवार्य किया है कि हरेक तंबाकू प्रोडक्ट के पैकेट की दोनों साइड निर्धारित मापदंडों के तहत फोटो व उस पर तंबाकू दर्दनाक मौत का कारण बनता है, यह दर्ज हो। इसके अलावा 1800112356 हेल्पलाइन नंबर दर्ज करना भी अनिवार्य किया गया है। तंबाकू के पैकेट के अगले हिस्से पर सफेद व पिछले हिस्से पर काले रंग की बैकग्राउंड होनी चाहिए। इसके अलावा खुली सिगरेट बेचना, सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करना भी अपराध है। उक्त तीनों दुकानों में खुली सिगरेट बेची जा रही थी। यह कोटपा एक्ट का उल्लंघन है।

गौरतलब है कि जून महीने में तंबाकू कंट्रोल प्रोग्राम की तत्कालीन अधिकारी डा. शरणजीत कौर सिद्धू ने भी इन्हीं दुकानों पर रेड की थी। उस दौरान वैधानिक चेतावनी रहित सिगरेट बरामद हुई थीं। तब 43 हजार रुपये चालान काटा गया था। इसके बावजूद ये दुकानदार बाज नहीं आ रहे थे। रंजीत एवेन्यू में सिगरेट की दुकानें तेजी से खुल रही हैं और नाबालिगों को भी तंबाकू प्रोडक्ट बेचे जा रहे हैं।


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