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सरकारी अस्पताल से रेफर मरीज का सरकार ही करवाती है उपचार

कोरोना काल में पंजाब सरकार ने एक नियम लागू किया था।

By JagranEdited By: Published: Mon, 26 Jul 2021 05:38 PM (IST)Updated: Mon, 26 Jul 2021 05:38 PM (IST)
सरकारी अस्पताल से रेफर मरीज का सरकार ही करवाती है उपचार
सरकारी अस्पताल से रेफर मरीज का सरकार ही करवाती है उपचार

जासं, अमृतसर : कोरोना काल में पंजाब सरकार ने एक नियम लागू किया था। इसके अनुसार यदि सरकारी अस्पताल में कोरोना संक्रमित मरीज का सही उपचार नहीं हो रहा, मरीज संतुष्ट नहीं है तो उसे निजी अस्पताल में रेफर किया जा सकता है। निजी अस्पताल में उपचार की मद में खर्च होने वाली राशि सरकार की ओर से दी जाएगी। हालांकि अब तक ऐसे किसी आदेश के विषय में जनता को जानकारी ही उपलब्ध नहीं करवाई गई। इंप्लाइज वेलफेयर एसोसिएशन के चेयरमैन व सिविल अस्पताल के आप्थेल्मिक आफिसर राकेश शर्मा ने सिविल सर्जन कार्यालय से आरटीआइ के तहत जानकारी मांगी है। उनके अनुसार 8 मार्च, 2021 को स्वास्थ्य विभाग द्वारा एक आदेश जारी किया गया था। इसके तहत सरकारी अस्पतालों में उपचाराधीन कोरोना संक्रमित मरीज स्वेच्छा से निजी अस्पताल में उपचार करवाना चाहे तो सरकार उसके इलाज का सारा खर्च वहन करेगी। यह जानकारी दी जाए कि उक्त आदेशों के अनुसार कोरोना महामारी के दौरान सरकारी अस्पतालों से कुल कितने मरीजों को निजी अस्पतालों में रेफर किया गया व इन मरीजों के उपचार पर खर्च कितना आया। जुलाई, 2021 तक कितने मरीजों के मेडिकल बिल सिविल सर्जन कार्यालय को क्लीयरेंस के लिए प्राप्त हुए हैं। किस प्राइवेट अस्पताल में कितने मरीजों को रेफर किया गया। उसका विवरण दिया जाए।

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