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Corona infection fake report case: तुली लैब अमृतसर के डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई पर 7 सितंबर तक रोक

Corona infection fake report case तुली लैब अमृतसर में डॉक्टरों द्वारा कोरोना की फर्जी रिपोर्ट तैयार करने के मामले में डॉक्टरों पर कार्रवाई पर हाई कोर्ट ने 7 सितंबर तक रोक लगा दी

By Kamlesh BhattEdited By: Published: Sun, 09 Aug 2020 11:19 AM (IST)Updated: Sun, 09 Aug 2020 11:20 AM (IST)
Corona infection fake report case: तुली लैब अमृतसर के डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई पर 7 सितंबर तक रोक
Corona infection fake report case: तुली लैब अमृतसर के डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई पर 7 सितंबर तक रोक

जेएनएन, अमृतसर। Corona infection fake report case : कोरोना संक्रमण की फर्जी रिपोर्ट (Corona infection fake report) तैयार करने के मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट (Punjab and Haryana High Court) ने तुली डायग्नोस्टिक सेंटर (Tuli Diagnostic Center) और तुली लैब के डॉक्टरों को बड़ी राहत दी है। वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये हुई सुनवाई में कोर्ट ने आरोपितों के खिलाफ दर्ज एफआइआर में सात सितंबर तक कार्रवाई पर रोक लगा दी है।

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कोर्ट ने कहा कि विजिलेंस ने महज शिकायत के आधार पर कार्रवाई कर दी। अभी तक मामले में सिविल सर्जन की तरफ से बनाई गई मेडिकल कमेटी ने अपनी रिपोर्ट नहीं दी है। आरोपित पक्ष के वकील दीपांशु जैन ने बताया कि विजिलेंस ने एफआइआर केवल लोगों की शिकायत के आधार पर दर्ज की है। तुली लैब में कुल 1723 कोरोना टेस्ट करवाए गए थे। इनमें 110 लोग ही पॉजिटिव पाए गए थे। टेस्ट मशीन में भी कोई छेड़छाड़ संभव नहीं है।

विशेष जांच टीम (एसआइटी) ने अपील की है कि कोई भी नागरिक उक्त केस से जुड़े दस्तावेज या फिर गवाही 13 अगस्त तक पुलिस लाइन में आकर दे सकता है। सरकार के आदेश पर मामले को विजिलेंस ब्यूरो से लेकर एसआइटी को जांच के लिए दी थी। इसमें अमृतसर के पुलिस कमिश्नर डॉ. सुखचैन सिंह गिल, सिविल सर्जन डॉ. नवदीप सिंह खैहरा और एडीसी डॉ. हिमांशु अग्रवाल को सदस्य बनाया गया था। विजिलेंस ने 23 जून को कोरोना की फर्जी रिपोर्ट तैयार करने के मामले में तुली लैब के डॉ. मोहिंदर सिंह, डॉ. रिद्धिमा तुली, डॉ. रोबिन तुली व डॉ. संजय सोनी सहित छह के खिलाफ केस दर्ज किया था।

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