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प्रापर्टी टैक्स के लिए ओटीएस लागू, 30 नवंबर तक भुगतान करने पर मिलेगा 10 प्रतिशत रिबेट

पेंडिंग चल रहे प्रापर्टी टैक्स को भी अदा करने के लिए लोकल बाडी विभाग ने वन टाइम सेंटलमेंट (ओटीएस) स्कीम लागू कर दी है।

By JagranEdited By: Published: Thu, 16 Sep 2021 07:26 PM (IST)Updated: Thu, 16 Sep 2021 07:26 PM (IST)
प्रापर्टी टैक्स के लिए ओटीएस लागू, 30 नवंबर तक भुगतान करने पर मिलेगा 10 प्रतिशत रिबेट
प्रापर्टी टैक्स के लिए ओटीएस लागू, 30 नवंबर तक भुगतान करने पर मिलेगा 10 प्रतिशत रिबेट

जागरण संवाददाता, अमृतसर : पेंडिंग चल रहे प्रापर्टी टैक्स को भी अदा करने के लिए लोकल बाडी विभाग ने वन टाइम सेंटलमेंट (ओटीएस) स्कीम लागू कर दी है। इस तहत 31 मार्च 2020 और 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक बकाया टैक्स को 30 नवंबर 2021 तक अदा किया जा सकता है। इस समय टैक्स अदा करने पर 10 प्रतिशत रिबेट भी मिलेगी। वहीं 30 नवंबर के बाद अलग-अलग स्लैब में जुर्माना भी भरना पड़ेगा। दस प्रतिशत रिबेट के साथ केवल 30 नवंबर तक ही टैक्स भर सकते है। इसके बाद 1 दिसंबर 2021 से 31 दिसंबर 2021 तक कोई रिबेट नहीं मिलेगी। 1 जनवरी 2022 से 31 जनवरी तक भुगतान करने पर पांच प्रतिशत जुर्माना लगेगा। एक फरवरी 2022 से 31 मार्च तक टैक्स का भुगतान करने पर 10 प्रतिशत जुर्माना लगेगा। इस समय के बाद 20 प्रतिशत जुर्माने के साथ भुगतान करना होगा। इसके अलावा एक जनवरी 2022 से 31 मार्च 2022 तक टैक्स अदा करने वालों को बकाया राशि पर 12 प्रतिशत ब्याज भी देना होगा। इस समय के बाद बकाया राशि पर 18 प्रतिशत ब्याज देना होगा। ब्याज की राशि और जुर्माना दोनों अलग-अलग होंगे।

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