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श्री हरिमंदिर साहिब में लंगर के लिए मिल सकेगा विदेशी चंदा, MHA ने दी मंजूरी

श्री हरिमंदिर साहिब में लंगर सेवा के लिए विदेशी चंदा लेने की अनुमति मिल गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने यह मंजूरी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट (एफसीआरए) के तहत दी है।

By Kamlesh BhattEdited By: Published: Thu, 10 Sep 2020 10:14 AM (IST)Updated: Thu, 10 Sep 2020 10:24 AM (IST)
श्री हरिमंदिर साहिब में लंगर के लिए मिल सकेगा विदेशी चंदा, MHA ने दी मंजूरी
श्री हरिमंदिर साहिब में लंगर के लिए मिल सकेगा विदेशी चंदा, MHA ने दी मंजूरी

जेएनएन, अमृतसर। श्री हरिमंदिर साहिब को लंगर व अन्य सेवा कार्यों के लिए विदेश से चंदा लेने की अनुमति मिल गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने यह मंजूरी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट (एफसीआरए) के तहत दी है। एफसीआरए का पंजीकरण पांच साल की अवधि के लिए वैध होगा। सूत्रों के अनुसार श्री हरिमंदिर साहिब प्रबंधन ने 27 मई को पंजीकरण के लिए आवेदन किया था।

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केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि यह कदम दरबार साहिब को दुनियाभर से सेवा प्राप्त करने और गुरु साहिब के दर्शन 'सरबत दा भला' को और आगे ले जाने में मदद करेगा। मैं इसके लिए केंद्रीय मंत्री अमित शाह का धन्यवाद करती हूं।'

इस मंजूरी के बाद दरबार साहिब का प्रबंधन देखने वाली कानूनी संस्था विदेश से चंदा हासिल कर सकेगी। वहीं, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) के प्रवक्ता कुलविंदर सिंह ने कहा कि हमें अभी तक इसकी मंजूरी का आधिकारिक पत्र नहीं मिला है। पत्र मिलने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है।


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