किसान की हत्या के मामले में दोषी को उम्र कैद
अदालत ने किसान की हत्या के मामले में दोषी को उम्रकैद की सजा और बीस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
जागरण संवाददाता, अमृतसर: सेशन जज हरप्रीत कौर रंधावा की अदालत ने किसान की हत्या के मामले में दोषी को उम्र कैद और बीस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। आर्थिक दंड का भुगतान नहीं करने पर दोषी को एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ सकती है।
चेलेके गांव निवासी कुलबीर सिंह ने 14 जून 2019 को लोपोके थाने की पुलिस को बताया था कि घटना से कुछ दिन पहले उन्होंने बंटी नाम के युवक को खेत में काम करने के लिए रखा था। जब उसने काम करना शुरू किया तो उन्हें पता चला कि बंटी कामचोर है। इसलिए उसके (शिकायतकर्ता) भाई दलजीत सिंह ने उसे काम नहीं करने को लेकर डांटना शुरू कर दिया। इस बात की रंजिश बंटी ने अपने दिल में रखी और घटना वाले दिन दलजीत और बंटी खेत में काम करने के लिए चले गए। मौका पाकर बंटी ने उसके भाई दलजीत के सिर पर कही से वार करके उसकी हत्या कर दी। 18 जून 2019 की रात पुलिस ने बंटी को गांव से ही गिरफ्तार कर लिया था।