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यात्रा करनी है तो पढ़ लें यह खबर... रेलवे ने बदला नियम, टिकट रद करवाई तो डबल कैंसलेशन चार्जेस

रेलवे ने ट्रेन का टिकट रद करने और रिफंड के नियमों में बदलाव किए हैं। अब यात्री अगर टेन टिकट रद करवाता है तो रेलवे दोगुना कैंसलेशन चार्जेस वसूल करने के बाद पैसे रिफंड करेगा।

By Kamlesh BhattEdited By: Published: Thu, 18 Apr 2019 02:30 PM (IST)Updated: Fri, 19 Apr 2019 09:06 PM (IST)
यात्रा करनी है तो पढ़ लें यह खबर... रेलवे ने बदला नियम, टिकट रद करवाई तो डबल कैंसलेशन चार्जेस
यात्रा करनी है तो पढ़ लें यह खबर... रेलवे ने बदला नियम, टिकट रद करवाई तो डबल कैंसलेशन चार्जेस

अमृतसर [हरीश शर्मा]। रेलवे ने ट्रेन का टिकट रद करने और रिफंड के नियमों में बदलाव किए हैं। अब यात्री अगर टेन टिकट रद करवाता है तो रेलवे दोगुना कैंसलेशन चार्जेस वसूल करने के बाद पैसे रिफंड करेगा। इसके अलावा अब ट्रेन छूटने से 30 मिनट पहले ही वेटिंग वाली टिकट कैंसिल करवाई जा सकेगी, जबकि पहले ट्रेन छूटने के दो घंटे बाद तक टिकट कैंसिल करवाई जा सकती थी। रेलवे बोर्ड की तरफ से इस संबंधी शेड्यूल जारी कर दिया गया है। अब नए नियमों के जारी होने पर यात्रियों की जेब पहले से ज्यादा कटेगी। यात्रियों को मिलने वाले रिफंड में भारी कटौती की जाएगी।

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यह हैं नए नियम

रेलवे के नए बदलाव के मुताबिक ट्रेन के तय समय से 48 घंटे पहले व छह घंटे के बीच कंफर्म टिकट कैंसिल कराने की जगह अब 48 से 12 घंटे के बीच इसे रद करवाना पड़ेगा। इस पर 25 फीसद फिक्स चार्ज लगेगा। अगर 12 घंटे से चार घंटे पहले तक टिकट कैंसिल करवाई जाती है तो उस पर 50 प्रतिशत चार्ज लगेगा।

ट्रेन चलने के चार घंटे के दौरान टिकट रद करवाने पर कोई रिफंड नहीं मिलेगा। इसके अलावा अन-रिजर्वर्ड, आरएसी और वेटिंग लिस्ट टिकट के रद करवाने पर 60 रुपये कटकर बाकी पैसे रिफंड होंगे। अगर आपने दो टिकट करवाई हैं उसमें से एक कंफर्म है, जबकि दूसरी वेटिंग में है तो इसे रद करवाने के समय में भी बदलाव किया गया है। पहले ट्रेन छूटने के दो घंटे बाद तक टिकट रद करवा सकते थे। मगर अब इस समय को बदल कर ट्रेन छूटने के आधा घंटे पहले तक कर दिया गया है। इसके बाद टिकट रद करवाने पर रिफंड नहीं मिलेगा।

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