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कल से रोटेशन सिस्टम से खुलेंगी सभी दुकानें, उल्लंघन किया तो सील होगी

सोमवार से शहर में रोटेशन सिस्टम के साथ सुबह नौ से शाम पांच बजे तक दुकानें खोली जाएंगी। एक दिन दाई तरफ की और दूसरे दिन बाई तरफ की सभी दुकानें खुल सकेंगी।

By JagranEdited By: Published: Sun, 09 May 2021 06:00 AM (IST)Updated: Sun, 09 May 2021 06:00 AM (IST)
कल से रोटेशन सिस्टम से खुलेंगी सभी दुकानें, उल्लंघन किया तो सील होगी
कल से रोटेशन सिस्टम से खुलेंगी सभी दुकानें, उल्लंघन किया तो सील होगी

जासं, अमृतसर: सोमवार से शहर में रोटेशन सिस्टम के साथ सुबह नौ से शाम पांच बजे तक दुकानें खोली जाएंगी। एक दिन दाई तरफ की और दूसरे दिन बाई तरफ की सभी दुकानें खुल सकेंगी। जिले के 37 थानों के प्रभारी और सेक्टर मजिस्ट्रेट इन आदेशों को लागू करवाएंगे। शहरी इलाके के 20 और देहात के 17 थाने हैं। शहरी इलाकों में एडीसी जनरल डा. हिमांशु अग्रवाल और डीसीपी ला एंड आर्डर परमिदर सिंह भंडाल, तो देहाती इलाकों में एडीसी (डी) रणबीर सिंह मूधल व एसपी हेडक्वार्टर अमनदीप कौर इसकी सुपरविजन करेंगे।

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सब डिवीजन के एसडीएम अपने हलका डीएसपी के साथ सुपरविजन करेंगे। डिप्टी कमिश्नर गुरप्रीत सिंह खैहरा ने साफ तौर पर चेतावनी दी है कि अगर कोई रोटेशन के आदेशों का कोई उल्लंघन करता है तो उसकी दुकान एक महीने तक सील कर दी जाएगी। डीसी खैहरा ने कहा कि जरूरी वस्तुओं की चीजों के अलावा पेरीशेबल चीजों की दुकानें 24 घंटे खुली रहेंगी।

उन्होंने कहा कि पहले कुछ दुकानें खोली जा रही थीं और कुछ बंद थीं, इसके चलते कई दुकानदारों ने विरोध किया और कहा कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। इस संबंधी मार्केट एसोसिएशनों के साथ बैठके की गई थी, जिसमें कई सुझाव मिले थे। उन्होंने कहा कि सोमवार से रोटेशन सिस्टम के साथ दुकानें खोली जा सकेंगी। जरूरी चीजों की दुकानें खोलने के साथ-साथ दूध, फ्रूट, वेजिटेबल की दुकानें सारा दिन खोली जा सकती हैं क्योंकि यह चीजें 24 घंटे मे खराब हो जाती है। उन्होंने कहा कि अगर जहां मार्केट में सिर्फ एक ही लेन है या फिर लेफ्ट दूसरी साइड में दुकानें नहीं हैं वहां पर 50 प्रतिशत दुकानें ही खोली जा सकती हैं। पार्को में अब एक साथ वहीं लगा सकते ठहाके, योग भी नहीं होगा

डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि आपके इलाकों में अगर पार्क हैं तो उसमें शारीरिक दूरी के साथ सैर करनी होगी। ग्रुप लाफ्टर क्लब और ग्रुप योग करने की इजाजत नहीं होगी। पार्क में ग्रुप के साथ ताश भी नहीं खेलने की इजाजत होगी। उन्होंने कहा कि बाकी के आदेश उसी तरह से जारी रहेंगे। दूसरे राज्यों से शहर में बिना कोविड रिपोर्ट के आने की इजाजत नहीं होगी। वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट भी जरुरी होगा। सरकारी दफ्तरों में 50 प्रतिशत स्टाफ ही काम करेंगे। शहर के होटल, जिम, माल, स्वीमिग पूल बंद रहेंगे।


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