लौटी पाबंदियां, फिर भी बाजारों में भीड़, बिना मास्क घूम रहे लोग, पुलिस बढ़ाएगी सख्ती
नए साल से पंजाब में कोरोना के केस कई गुना बढ़ गए हैं।
जासं, अमृतसर: नए साल से पंजाब में कोरोना के केस कई गुना बढ़ गए हैं। नए वैरिएंट ओमिक्रोन के आने से तीसरी लहर ने आहट दे दी है। ऐसे में पंजाब सरकार ने सोमवार को आदेश जारी करते हुए फिर से कई पाबंदियां लगा दी हैं। जिले में नाइट कर्फ्यू सुबह दस से पाच बजे तक रहेगा। 15 जनवरी तक शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे पर आनलाइन क्लास लगेगी। होटल व माल में 50 फीसद क्षमता से काम होगा। खेल स्टेडियम बंद, बसें भी 50 फीसद क्षमता से चलेंगी। फैक्ट्रियों व कार्यालयों में वैक्सीन लगवाने वाला स्टाफ ही आ सकेगा।
इस बीच जिला मजिस्ट्रेट गुरप्रीत सिंह खैहरा ने पंजाब सरकार की ओर से सोमवार को लगाई गई पाबंदियों को जिले में लागू करवाने के आदेश दिए हैं। उन्होंने मास्क पहनना और दो गज दूरी बनाना अनिवार्य किया है। पर इस आदेश का लोग बिल्कुल भी पालन नहीं कर रहे। ऐसी लापरवाही ठीक नहीं। शहर के बाजार, सिविल अस्पताल और हेरिटेज स्ट्रीट में लोगों की भीड़ उमड़ रही है और लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं। कोरोना पहली और दूसरी लहर में जिला प्रशासन ने दिन में बाजार खोलने का समय कम कर दिया था और आड-ईवन फार्मूला दुकानें खोलने के लिए अपनाया था। ऐसे में यदि केस तेजी से बढ़े और लोग इसी तरह नियम का उल्लंधन करते रहे तो फिर से पाबंदियां बढ़ती जाएंगी। ऐसे में सचेत रहें और नियमों का पालन करें। नाइट कर्फ्यू में घूमते मिले तो दर्ज होगा केस
जिला मजिस्ट्रेट कम डिप्टी कमिश्नर गुरप्रीत सिंह खैहरा ने कोविड गाइडलाइन और सरकार के नए आदेशों को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं। पुलिस कमिश्नर डा. सुखचैन सिंह गिल ने इस संबंधी अधिकारियों को निर्देश दिए है कि जो भी बिना वजह नाइट कर्फ्यू में घूमता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ एपिडेमिक एक्ट-188 के तहत केस दर्ज करके कार्रवाई की जाए। 70 नाके लगेंगे और 1500 पुलिस कर्मी नाइट कर्फ्यू में तैनात
सीपी डा. सुखचैन सिंह गिल ने बताया कि नाइट कर्फ्यू का पालन करवाने के लिए 70 नाके लगाए जाएंगे। 1500 से ज्यादा पुलिस कर्मचारियों को तैनात किया है। सभी थाना प्रभारी और चौकी इंचार्ज अपने-अपने इलाकों में इन आदेशों का पालन करवाएंगे। अगर कोई नाइट कर्फ्यू में घूमता पकड़ा गया तो उसके खिलाफ एफआइआर दर्ज की जाएगी।