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गलत खाते में चले गए 16.45 लाख, धोखाधड़ी का केस

। मकबूलपुरा थाने की पुलिस ने गोवा निवासी राहुल श्रीवास्तव के खिलाफ धोखाधड़ी के आरोप में केस दर्ज किया है।

By JagranEdited By: Published: Wed, 12 Aug 2020 11:16 PM (IST)Updated: Wed, 12 Aug 2020 11:16 PM (IST)
गलत खाते में चले गए 16.45 लाख, धोखाधड़ी का केस
गलत खाते में चले गए 16.45 लाख, धोखाधड़ी का केस

जागरण संवाददाता, अमृतसर

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मकबूलपुरा थाने की पुलिस ने गोवा निवासी राहुल श्रीवास्तव के खिलाफ धोखाधड़ी के आरोप में केस दर्ज किया है।

भूपिदर सिंह ने आरोप लगाया कि उनका टायरों का कारोबार है। कुछ दिन पहले उन्होंने एमआरएफ टायर कंपनी से सामान मंगवाने के लिए बातचीत की थी। कंपनी के चेन्नई में रहने वाले अधिकारियों ने उन्हें अपना बैंक खाता नंबर बताया। डील के मुताबिक उन्होंने 16.45 लाख रुपये की राशि ऑनलाइन उनके खाते में ट्रांसफर कर दी। बाद में उन्हें पता चला कि वह राशि कंपनी के खाते में ना जाकर किसी राहुल श्रीवास्तव के खाते में चली गई। हालांकि उक्त आरोपित से बातचीत की गई। लेकिन उसने पैसे लौटाने से इन्कार कर दिया। जांच के बाद पुलिस ने आरोपित के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।

अन्य मामले में दलजीत सिंह की शिकायत पर सदर थाने की पुलिस ने 1.08 लाख रुपये की ऑनलाइन ठगी के मामले में अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया है। थाना प्रभारी प्रवीन कुमार ने बताया कि साइबर सेल की मदद ली जा रही है।

दलजीत सिंह ने पुलिस को बताया कि उनका एक खाता इंडसइंड बैंक और एसबीआइ में है। एक मोबाइल नंबर से उन्होंने काल रिसीव की तो आरोपित ने उन्हें कहा कि वह अपने दोनों कार्ड से क्रेडिट कार्ड लिमिट को अपडेट करें। आरोपित ने उनकी दोनों बैंकों के खाता नंबर जान लिए। कुछ देर में एसबीआइ शाखा से 78 हजार पांच सौ रुपये और दूसरे बैंक खाते से तीस हजार रुपये निकल गए।


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