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अजनाला नगर पंचायत के प्रधान सहित सात पर धोखाधड़ी का केस

गर पंचायत अजनाला के प्रधान जोरावर सिंह अस्सिटेंट जूनियर राजेश कुमार सहित सात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है।

By JagranEdited By: Published: Sat, 16 Nov 2019 12:45 AM (IST)Updated: Sat, 16 Nov 2019 12:45 AM (IST)
अजनाला नगर पंचायत के प्रधान सहित सात पर धोखाधड़ी का केस
अजनाला नगर पंचायत के प्रधान सहित सात पर धोखाधड़ी का केस

जागरण संवाददाता, अजनाला : विजीलेंस ब्यूरो ने नगर पंचायत अजनाला के प्रधान जोरावर सिंह, अस्सिटेंट जूनियर राजेश कुमार सहित सात लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी और अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज किया है।

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पुलिस ने गुरमिंदर सिंह नाम के अकाली नेता को गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि सभी आरोपितों ने साल 2015 में मिलीभगत कर अजनाला-फतेहगढ़ चूड़ियां रोड पर नगर पंचायत की 48 दुकानें बनाकर अपने चहेतों को अलाट कर दी थी। आरोप है कि दुकाने 25 बनाई जानी थी, लेकिन आरोपितों ने छोटी दुकानें बनाकर इनकी संख्या 48 कर दी थी।

एसएसपी परमपाल सिंह ने बताया कि इंस्पेक्टर शमशेर सिंह के बयान पर विजीलेंस ब्यूरो ने अजनाला नगर पंचायत के प्रधान जोरावर सिंह, जूनियर असिस्टेंट राजेश कुमार, वार्ड नंबर -नौ से अकाली नेता सुखतिंदर सिंह (डिपो होल्डर), अकाली नेता जसवंत सिंह, मक्खा तारा सिंह गांव से अकाली नेता गुरमिंदर सिंह, अवतार सिंह और जसबीर सिंह के खिलाफ केस दर्ज किया है।

बोली के लिए अखबारों में दिए थे इश्तेहार

उक्त दुकानों को अलॉट करने के लिए 19 सितंबर 2015 को बोली संबंधी समाचार पत्रों में बकायदा इश्तेहार भी जारी किया गया। 11 सितंबर 2015 को ही नगर पंचायत ने उक्त बोली रद्द कर दी थी। 29 सितंबर 2015 को दोबारा बोली के लिए केवल एक ही समाचार पत्र में विज्ञापन जारी किया था। इसके अलावा विभाग को इस बारे में अनाउंसमेंट और मूनादी भी करवानी होती है, लेकिन विभाग ने ऐसा करना उचित नहीं समझा। मौका मिलते ही नगर पंचायत के पदाधिकारियों ने स्थानीय नेताओं के साथ मिलकर 48 दुकानों को अलाट कर दिया था। आरोप है कि नगर पंचायत ने दुकानों का किराया मात्र 1510 रुपये तय किया था, लेकिन दुकानों को देखते हुए इनका किराया ढाई हजार से तीन हजार रुपये लिया जाना था।


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