गेहूं की कटाई के लिए किसानों व मजदूरों को छूट
कोरोना वायरस के मद्देनजर राज्य सरकार द्वारा प्रदेश भर में लॉकडाउन करने लिए कर्फ्यू लगाया गया है। इस बाबत कृषि व किसान भलाई विभाग द्वारा हार्वेस्टर कंबाइनों को चलाने के लिए आदेश दिए गए है।
संवाद सहयोगी, तरनतारन,अमृतसर : कोरोना वायरस के मद्देनजर राज्य सरकार द्वारा प्रदेश भर में लॉकडाउन करने लिए कर्फ्यू लगाया गया है। इस बाबत कृषि व किसान भलाई विभाग द्वारा हार्वेस्टर कंबाइनों को चलाने के लिए आदेश दिए गए है। यह जानकारी जिला मजिस्ट्रेट प्रदीप सभ्रवाल ने दी।
उन्होंने बताया कि गेहूं की फसल की कटाई व विभिन्न कृषि कार्यो के लिए कर्फ्यू के दौरान किसानों को अपने खेत मजदूरों समेत खेतों में आने-जाने के लिए सुबह छह बजे से नौ बजे तक छूट होगी और खेतों से वापस लौटने का समय शाम छह बजे से रात नौ बजे तक होगा। किसानों को फसल की कटाई, बिजाई व लोडिंग लिए प्रयोग की जाने वाली मशीनरी जैसे कि ट्रैक्टर-ट्राली, कंबाइन, हार्वेस्टर, स्ट्राय रीपर आदि चलाने लिए की कर्फ्यू दौरान मुकम्मल तौर पर छूट दी जाती है। खेती मशीनरी की रिपेयर व स्पेयर पार्टस से संबंधित दुकानों को रोजाना सुबह सात बजे से 11 बजे तक खोलने की छूट दी जाती है। उन्होंने कहा कि जिले में खाद्य, बीज, कीटनाशक दवाइयां आदि की बिक्री लिए कर्फ्यू दौरान सुबह छह बजे से सुबह 10 बजे तक छूट दी जाती है। इस समय दौरान डीलर किसानों को बीज, खाद्य, कीटनाशक दवाइयां आदि मुहैया करवाएंगे।
फोटो- जिला मजिस्ट्रेट प्रदीप सभ्रवाल। फाइल