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बाजारों में रेहड़ी चालक, स्ट्रीट वेंडर की टेस्टिंग करवाएगा प्रशासन

प्रदेश सरकार ने 15 मई तक मिनी लाकडाउन के आदेश दे दिए हैं। इसके बाद डिप्टी कमिश्नर गुरप्रीत सिंह खैहरा ने नई गाइडलाइन के बारे में लोगों को जागरूक किया।

By JagranEdited By: Published: Mon, 03 May 2021 04:53 PM (IST)Updated: Mon, 03 May 2021 04:53 PM (IST)
बाजारों में रेहड़ी चालक, स्ट्रीट वेंडर की टेस्टिंग करवाएगा प्रशासन
बाजारों में रेहड़ी चालक, स्ट्रीट वेंडर की टेस्टिंग करवाएगा प्रशासन

जागरण संवाददाता, अमृतसर : प्रदेश सरकार ने 15 मई तक मिनी लाकडाउन के आदेश दे दिए हैं। इसके बाद डिप्टी कमिश्नर गुरप्रीत सिंह खैहरा ने नई गाइडलाइन के बारे में लोगों को जागरूक किया। नई गाइडलाइन में जिला प्रशासन की ओर से मार्केट में गोलगप्पे व अन्य रेहड़ी वालों के साथ-साथ स्ट्रीट वेंडर की टेस्टिंग करने का फैसला किया है। डीसी गुरप्रीत सिंह खैहरा का दावा है कि स्ट्रीट वेंडरों के पास लोगों का काफी आना-जाना रहता है। ऐसे में कोरोना की चेन को रोकने के लिए इनके आरटीपीसीआर टेस्टिंग करवाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि जल्द ही इनकी आरटीपीसीआर टेस्टिंग शुरू की जाएगी। जरूरी चीजों के नाम पर थोड़ी बहुत जरूरी चीजों को अपनी दुकान में रखकर अपना दूसरा व्यवसाय चलाने वालों को डीसी ने चेतावनी दी है कि वह इस तरह न करें।

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डिप्टी कमिश्नर गुरप्रीत सिंह खैहरा ने कहा कि इस समय कोरोना के हालात बदतर होते जा रहे हैं। लोगों को कुछ दिनों के लिए हिदायतों का पालन करना जरूरी होगा। उन्होंने कहा कि अगर करीब एक महीना लोग हिदायतों का पालन कर लें तो हम खतरनाक बीमारी से निजात पा सकते हैं।

नए आदेश में यह होंगे नियम

-सरकार के नए आदेशों में दूध, ब्रेड, सब्जियां, फ्रूट, डेयरी, पोल्ट्री प्रोडेक्टस, अंडे, मीट, मोबाइल रिपेयर की दुकाने खुली रहेंगी। लेबोरेटरी और नर्सिंग होम भी खुले रहेंगे।

-दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों के लिए 72 घंटे की नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी होगी। वैक्सीनेशन भी जरूरी होगी, कम से कम दो सप्ताह पहले एक डोज ही चाहे लगवाई हो।

-सरकारी दफ्तरों में 50 प्रतिशत मुलाजिम ही काम करेंगे।

-कार में ड्राइवर के अलावा सिर्फ दो पैसेंजर्स ही बैठ सकेंगे। थ्री-व्हीलर में दो पैसेंजर्स ही बैठ सकेंगे। बसों में 50 प्रतिशत सवारियां बैठा सकेंगे।

-शादी समारोह और शोक समागम में सिर्फ 10 लोगों ही जा सकेंगे। गांवों में नाइट क‌र्फ्यू का पालन करवाने के लिए ठीकरी पहरे लगाए जाएंगे।

-किसान संगठनों को जनसभाएं न करने की अपील की गई है।

-सभी धार्मिक स्थल छह बजे के बाद नहीं खुलेंगे।

-सिनेमा हाल, मॉल, स्पा, जिम, स्वीमिग पूल, एजुकेशन सेंटर बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट में बैठकर खाना नहीं खा पाएंगे, खाना पैक करवाकर घर ले जाना होगा। होम डिलीवरी भी रात नौ बजे तक ही होगी।


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