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डीसी ने पराली को आग लगाने पर लगाई रोक

जिला मजिस्ट्रेट-कम-डिप्टी कमिश्नर गुरप्रीत सिंह खैहरा ने जिले के देहाती क्षेत्र में धान की कटाई के बाद पराली को आग लगाने पर पाबंदी लगा दी है।

By JagranEdited By: Published: Thu, 15 Oct 2020 12:12 AM (IST)Updated: Thu, 15 Oct 2020 12:12 AM (IST)
डीसी ने पराली को आग लगाने पर लगाई रोक
डीसी ने पराली को आग लगाने पर लगाई रोक

जागरण संवाददाता, अमृतसर: जिला मजिस्ट्रेट-कम-डिप्टी कमिश्नर गुरप्रीत सिंह खैहरा ने जिले के देहाती क्षेत्र में धान की कटाई के बाद पराली को आग लगाने पर पाबंदी लगा दी है। खैहरा ने धारा-144 के तहत मिले अधिकारों का प्रयोग करते हुए यह आदेश जारी किए। 22 नवंबर तक प्रभावी रहने वाले आदेश में उन्होंने स्पष्ट कहा कि इससे न सिर्फ पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है, बल्कि मिट्टी की उपजाऊ शक्ति भी नष्ट हो जाती है।


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