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सीकेडी के पूर्व प्रधान चड्ढा के खिलाफ छह अप्रैल को होगी गवाही

चीफ खालसा दीवान (सीकेडी) के पूर्व प्रधान चरणजीत सिंह चड्ढा के खिलाफ अश्लील वीडियो वायरल करने के मामले में गवाही छह अप्रैल को होगी।

By JagranEdited By: Published: Mon, 01 Mar 2021 11:46 PM (IST)Updated: Mon, 01 Mar 2021 11:46 PM (IST)
सीकेडी के पूर्व प्रधान चड्ढा के खिलाफ छह अप्रैल को होगी गवाही
सीकेडी के पूर्व प्रधान चड्ढा के खिलाफ छह अप्रैल को होगी गवाही

जागरण संवाददाता, अमृतसर : चीफ खालसा दीवान (सीकेडी) के पूर्व प्रधान चरणजीत सिंह चड्ढा के खिलाफ अश्लील वीडियो वायरल करने के मामले में गवाही छह अप्रैल को होगी। कोर्ट ने इस मामले में पुलिस की ओर से दर्ज की गई एफआइआर को रद करने की याचिका भी लगाई। इसे सुनवाई के दौरान अदालत ने खारिज कर दिया है। इससे आरोपित पक्ष को जोर का झटका लगा है। न्यायाधीश कमल वरिदर की अदालत ने इस केस में पीड़ित परिवार की याचिका पर सुनवाई करने की अपनी मंजूरी दे दी है।

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उल्लेखनीय है कि 29 दिसंबर 2017 को इस्लामाबाद थाने की पुलिस ने चीफ खालसा दीवान (सीकेडी) के पूर्व प्रधान चरणजीत सिंह चड्ढा और उनके बेटे इंद्प्रीत सिंह चड्ढा (मृतक) के खिलाफ निजी स्कूल की महिला प्रिसिपल की अश्लील वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल करने के आरोप में केस दर्ज किया था। यह मामला तब काफी सुर्खियों में रहा। दोनों को इस मामले में बाद में कोर्ट से जमानत करवानी पड़ी थी। इसके बाद मामले में आरोपित बनाए गए इंद्रप्रीत सिंह चढ्डा ने आत्महत्या कर ली थी। इंद्रप्रीत के इस कदम के उठाए जाने के बाद आरोपित पक्ष ने मामले में उच्च स्तरीय जांच करवाने जाने की मांग की और साथ ही एफआइआर को खारिज करने की अपील की थी, लेकिन कोर्ट ने आरोपित पक्ष की याचिका को दरकिनार कर दिया। केस की पैरवी कर रहे वकील परमिदर सिंह सेठी ने बताया इस मामले में कोर्ट को कई साक्ष्यों के बारे में बताया गया है। आने वाले दिनों में गवाहियों का दौर शुरू होगा और पीड़ित पक्ष को इंसाफ मिलेगा।


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