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महावा स्कूल वैन हादसे में ड्राइवर को छह साल की कैद

अमृतसर 20 सितंबर 2016 को गांव महावा में स्कूल वैन के ड्रेन में गिरने से मारे गए सात बच्चों के मामले में जिला सेशन जज कर्मजीत सिंह की अदालत ने ड्राइवर सतनाम सिंह को दोषी ठहराते हुए छह साल कैद की सजा सुनाई है।

By JagranEdited By: Published: Tue, 23 Apr 2019 12:12 AM (IST)Updated: Tue, 23 Apr 2019 06:32 AM (IST)
महावा स्कूल वैन हादसे में  ड्राइवर को छह साल की कैद
महावा स्कूल वैन हादसे में ड्राइवर को छह साल की कैद

-तेज रफ्तार होने के कारण 20 सितंबर 2016 को ड्रेन में गिरी थी वैन, सात बच्चों की हुई थी मौत

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जागरण संवाददाता, अमृतसर

20 सितंबर 2016 को गांव महावा में स्कूल वैन के ड्रेन में गिरने से मारे गए सात बच्चों के मामले में जिला सेशन जज कर्मजीत सिंह की अदालत ने ड्राइवर सतनाम सिंह को दोषी ठहराते हुए छह साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार रुपए जुर्माना भी किया है। जबकि इस मामले में वैन मालिक को अदालत ने बरी कर दिया। सजा सुनाए जाने पर दोषी ड्राइवर अदालत में फूट-फूट कर रोने लगा। बता दें कि हादसे के समय भी ड्राइवर की ही गलती निकल कर सामने आई थी। वह बहुत तेज स्कूल वैन चला रहा था, बच्चों ने उसे टोका भी था। सबसे बड़ी बात यह कि हादसे के वक्त दोषी खुद वैन से कूद कर भाग गया था।

यह है मामला :

थाना घरिडा पुलिस ने गांव महावा निवासी 71 वर्षीय महल सिंह के बयानों पर पुलिस ने हादसे को लेकर केस दर्ज किया था। इस हादसे में महल सिंह के आठ साल के पोते युवराज सिंह और नौ साल की पोती सहजप्रीत कौर की मौत हो गई थी। दोषी सतनाम सिंह स्कूल वैन का ड्राइवर था। 20 सितबर 2016 की दोपहर को डीएवी स्कूल नेष्टा में छुट्टी होने पर सतनाम सिंह ने 19 बच्चों को वैन में बैठाया और घर छोड़ने के लिए निकल पड़ा। वह तेजी से वैन चला रहा था और साथ ही तंबाकू भी रगड़ रहा था। जब वह महावा गांव के बाहर पहुंचा तो वहां पर सेना की ड्रेन थी। जिसके ऊपर पुल बना हुआ था। पुल काफी छोटा था। मगर पुल से गुजरते सतनाम सिंह ने वैन की स्पीड कम नहीं की। जिससे वैन बेकाबू हो गई और पुल की ग्रिल तोड़ कर नीचे ड्रेन में जा गिरी थी। इस हादसे में सात मासूम बच्चों ने अपनी जान गंवा दी थी। जबकि 12 बच्चे जख्मी हो गए।


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