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कारों की टक्कर में सरकारी संपत्ति का नुकसान, नहीं हुई भरपाई

छेहरटा चुंगी के पास शुक्रवार की देर रात 130 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही स्कार्पियो ने पहले कार को टक्कर मारी और फिर चौक में ट्रैफिक लाइट कंट्रोल सिस्टम को ध्वस्त कर दिया।

By JagranEdited By: Published: Sun, 19 May 2019 12:30 AM (IST)Updated: Sun, 19 May 2019 06:31 AM (IST)
कारों की टक्कर में सरकारी  संपत्ति का नुकसान, नहीं हुई भरपाई
कारों की टक्कर में सरकारी संपत्ति का नुकसान, नहीं हुई भरपाई

राजिदर सिंह, छेहरटा/ अमृतसर

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छेहरटा चुंगी के पास शुक्रवार की देर रात 130 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही स्कार्पियो ने पहले कार को टक्कर मारी और फिर चौक में ट्रैफिक लाइट कंट्रोल सिस्टम को ध्वस्त कर दिया। हादसे के दौरान स्कार्पियो की गति इतनी तेज थी कि उसने बीआरटीएस की सात-आठ ग्रिल को भी उखाड़ दिया। हालाकि हादसे में कारों में सवार किसी चालक को चोट नहीं लगी है। शनिवार की दोपहर तक पुलिस ने दोनों कार चालकों का समझौता तो करवा दिया। लेकिन सार्वजनिक सपंत्ति के हुए नुकसान की कोई भरपाई करने का प्रयास नहीं किया गया। बताया जा रहा है कि घटनास्थल दस से 12 लाख रुपये के बीच नुकसान हुआ।

जानकारी के मुताबिक, शुक्रवार की रात 12 बजे बहुत ही तेज रफ्तार में स्कार्पियो अटारी की तरफ दौड़ रही थी। छेहरटा चुंगी के पास स्कार्पियो ने आगे जा रही टैक्सी को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। बताया जा रहा है कि स्कार्पियो में सवार तीन युवक नशे में धुत्त थे। टक्कर लगते ही कार घुमते हुए साइड पर लग गई। तेज रफ्तार स्कार्पियो बीआरटीएस की सात-आठ ग्रिल को तोड़ते हुए आगे बढ़ गई। नशे में धुत्त चालक स्कार्पियो को ब्रेक नहीं लगा पाया और फिर वह चौक पर बने ट्रैफिक को कंट्रोल करने वाले सिस्टम से जा टकराई और रुक गई। हादसे में ट्रैफिक को कंट्रोल करने वाला सिस्टम चकनाचूर हो गया। दोनों पक्षों का समझौता हो गया है: एएसआइ

एएसआइ सरवन सिंह ने बताया कि दोनों कारों की इंश्योरेंस हुई है। दोनों पक्षों में समझौता हो चुका है। इसलिए किसी तरह की कार्रवाई नहीं की गई। सार्वजनिक संपत्ति के हुए नुकसान बारे पूछने पर सरवन सिंह ने बताया कि ऐसा नुकसान तो रोजाना कहीं ना कहीं होता रहता है। नुकसान की भरपाई आरोपित पक्ष से होनी चाहिए: कानून माहिर

कानून माहिर नमित मेहता ने बताया कि पुलिस की ड्यूटी है कि सार्वजनिक संपत्ति के हुए नुकसान को लेकर वह कार चालक के खिलाफ केस दर्ज करे। आरोपित चालक से नुकसान की वसूली होनी चाहिए।


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