पंजाब बंद के मद्देनजर हथियार लेकर चलने पर लगाई रोक
अलग-अलग किसान मजदूर जत्थेबंदियों की ओर से 24 से 26 सितंबर तक पंजाब में रेल रोको प्रोग्राम के तहत हथियार लेकर चलने पर रोक लगा दी गई है।
By JagranEdited By: Published: Fri, 25 Sep 2020 12:58 AM (IST)Updated: Fri, 25 Sep 2020 05:11 AM (IST)
जासं, अमृतसर: अलग-अलग किसान, मजदूर जत्थेबंदियों की ओर से 24 से 26 सितंबर तक पंजाब में रेल रोको प्रोग्राम के तहत हथियार लेकर चलने पर रोक लगा दी गई है। डीसीपी जगमोहन सिंह ने धारा-144 के तहत आदेश जारी करते हुए शहर में किसी भी तरह के आग्नेय हथियार, विस्फोटक पदार्थ, ज्वलनशील वस्तुओं के अलावा तेजधार हथियारों को साथ लेकर चलना गैर कानूनी करार दिया है। यह आदेश 27 सितंबर तक प्रभावी रहेंगे।
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