जहरीली शराब मामला: आरोपित गुरबख्श को मिली जमानत
अगस्त 2020 में जिले में जहरीली शराब से हुई मौतों के मामले में 70 के करीब आरोपितों को जेल भेजा गया था।
जासं, तरनतारन : अगस्त 2020 में जिले में जहरीली शराब से हुई मौतों के मामले में 70 के करीब आरोपितों को जेल भेजा गया था। इनमें शामिल गुरबख्श सिंह निवासी गांव शेखा माजरा (मोहाली) को एडिशनल सेशन जज कंवलजीत सिंह की अदालत ने जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है।
अगस्त 2020 में तरनतारन जिले के विभिन्न गांवों में जहरीली शराब पीने से 120 लोगों की मौत हुई थी जबकि डेढ़ दर्जन लोगों की आंखों की रोशनी भी चली गई थी। राज्य सरकार द्वारा धारा 302 के तहत कार्रवाई करने के आदेश देते स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम गठित की गई थी। इसके बाद थाना सिटी तरनतारन व थाना सदर तरनतारन में 70 के करीब आरोपितों के खिलाफ धारा 302 के तहत अदालत में चालान अक्टूबर 2020 में पेश किए गए थे। इनमें मोहाली जिले के गांव शेखा माजरा निवासी गुरबख्श सिंह ने जमानत की अर्जी अदालत में दायर की थी। एडिशनल सेशन जज कंवलजीत सिंह की अदालत में गुरबख्श के वकील हीरा सिंह संधू ने तर्क दिया कि गुरबख्श से न तो कोई जहरीला पदार्थ बरामद हुआ और न ही शराब की रिकवरी हुई है। इस पर अदालत ने गुरबख्श को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। पहले भी हो चुकी है दो आरोपितों की जमानत
जहरीली शराब मामले में आरोपित महिला अमरजीत कौर व अनिल कुमार नामक दो लोगों की जमानत दो सप्ताह पहले स्थानीय अदालत द्वारा मंजूर कर ली गई थी। एडवोकेट हीरा सिंह संधू ने बताया कि जिस तरह अमरजीत कौर व अनिल कुमार से कोई रिकवरी नहीं हुई, उसी तरह गुरबख्श सिंह से भी कुछ बरामद नहीं हुआ था। हीरा ने अमरजीत कौर व अनिल कुमार की जमानत को आधार बनाकर एडिश्नल सेशन जज कंवलजीत सिंह की अदालत में गुरबख्श सिंह का केस लड़ा। मृतकों के परिवारों को मिल चुके हैं पांच-पांच लाख
जहरीली शराब से मरने वाले सभी मृतकों के परिवारों को राज्य सरकार द्वारा पांच-पांच लाख की सहायता राशि मिल चुकी है। जहरीली शराब पीने से आंखों की रोशनी गंवाने वाले लोगों को भी पांच-पांच लाख की राशि जारी की जा चुकी है। सरकार ने मृतकों के परिवार के एक-एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का भी एलान किया था। परंतु अभी तक किसी सदस्य को नौकरी नहीं मिल पाई।